Vadodara Court: पत्नी की हत्या में पूर्व Police अधिकारी को उम्रकैद, साथी को 5 साल जेल

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गुजरात के वडोदरा जिले की एक अदालत ने 2021 में अपनी पत्नी स्वीटी पटेल की हत्या करने के मामले में पूर्व पुलिस निरीक्षक अजय देसाई को उम्रकैद की सजा सुनाई है। अदालत ने साक्ष्य छिपाने और अपराध में मदद करने के दोषी स्थानीय कांग्रेस नेता किरीट सिंह जडेजा को पांच साल कैद की सजा दी। करजन के अतिरिक्त जिला न्यायाधीश आर एस पुराणी ने दोनों दोषियों पर दो-दो लाख रुपये का जुर्माना भी लगाया है।

गुजरात के वडोदरा जिले की एक अदालत ने शुक्रवार को एक पूर्व पुलिस निरीक्षक को वर्ष 2021 में अपनी पत्नी की हत्या करने के मामले में उम्रकैद की सजा सुनाई। इसी के साथ अदालत ने उसके सहयोगी और स्थानीय कांग्रेस नेता को पांच साल कैद की सजा सुनाई। करजन के अतिरिक्त जिला न्यायाधीश आर. एस. पुराणी ने वडोदरा ग्रामीण पुलिस थाने के तत्कालीन निरीक्षक अजय देसाई और उनके सहयोगी किरीट सिंह जडेजा पर दो-दो लाख रुपये का जुर्माना भी लगाया।

जडेजा ने 2020 में कांग्रेस के टिकट पर करजन विधानसभा उपचुनाव लड़ा था, लेकिन वह हार गया था। देसाई फिलहाल जेल में है, जबकि जडेजा जमानत पर बाहर है। अदालत ने कहा कि मुकदमे के दौरान दोनों आरोपियों ने जेल में जितनी अवधि बिताई है, उसे उनकी सजा की अवधि में समायोजित किया जाएगा।

देसाई को जुलाई 2021 में हत्या के आरोप में गिरफ्तार किया गया था। इससे करीब डेढ़ महीने पहले करजन में उसकी पत्नी स्वीटी पटेल का अधजला शव मिला था। स्वीटी ने 2014 में अपने पहले पति से तलाक लेने के बाद देसाई से शादी की थी।

दोनों का एक बेटा है। पुलिस के मुताबिक, देसाई ने चार और पांच जून की दरमियानी रात किसी बात को लेकर हुए झगड़े के बाद स्वीटी का गला घोंट दिया। इसके बाद उसने शव को एक चार पहिया वाहन में रखा और पड़ोसी भरूच जिले के दहेज राजमार्ग पर अटाली गांव में जडेजा के निर्माणाधीन होटल ले गया।

पुलिस के अनुसार, देसाई और जडेजा ने होटल के पीछे शव को जलाने और उसे ठिकाने लगाने की कोशिश की थी।

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