Vinay Kulkarni: योगेश गौडर हत्या मामले में कांग्रेस विधायक को Karnataka High Court से जमानत

कर्नाटक उच्च न्यायालय की हुब्बली-धारवाड़ पीठ ने भाजपा नेता योगेश गौडर हत्या मामले में कांग्रेस विधायक विनय कुलकर्णी की उम्रकैद की सजा पर रोक लगाते हुए उन्हें जमानत दे दी है। उच्च न्यायालय ने कुलकर्णी को 5 लाख रुपये का निजी मुचलका और उतनी ही रकम के दो जमानतदार देने का निर्देश दिया है। इसके साथ ही अदालत ने उन्हें जांच में सहयोग करने और बिना अनुमति विदेश न जाने के आदेश दिए हैं।
कर्नाटक उच्च न्यायालय की हुब्बली-धारवाड़ पीठ ने शुक्रवार को भाजपा नेता योगेश गौडर हत्या मामले में कांग्रेस विधायक विनय कुलकर्णी की उम्रकैद की सजा पर रोक लगा दी और उन्हें जमानत दे दी। सांसदों और विधायकों पर मुकदमे की सुनवाई के लिए गठित एक विशेष अदालत ने 16 अप्रैल को कुलकर्णी और 15 अन्य लोगों को इस मामले में दोषी करार दिया था और इसके अगले दिन सजा सुनाई थी। न्यायमूर्ति मोहम्मद नवाज और न्यायमूर्ति जी बसवराजु की पीठ ने यह राहत दी।
उच्च न्यायालय ने कुलकर्णी को 5 लाख रुपये का निजी मुचलका भरने और उतनी ही रकम के दो जमानतदार देने को भी कहा। पीठ ने कुलकर्णी को जांच में सहयोग करने का निर्देश दिया और अदालत की अनुमति के बिना उनके विदेश जाने पर रोक लगा दी। धारवाड़ जिला पंचायत के पूर्व सदस्य और भाजपा नेता योगेश गौडर की धारवाड़ के एक जिम में हत्या कर दी गई थी।
कुलकर्णी घटना के समय मंत्री थे। उन्हें 2020 में गिरफ्तार किया गया था। बाद में, उन्हें जमानत मिल गई थी।
इसके बाद, उन्हें बेंगलुरु केंद्रीय कारागार ले जाया गया था।
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