वीरभद्र की संपत्ति का कब्जा ईडी नहीं ले सकती: हिमाचल सरकार

[email protected] । Oct 3 2016 5:28PM

हिमाचल सरकार ने उस रिपोर्ट को ‘बिल्कुल गलत’ करार दिया जिसमें कहा गया है कि प्रवर्तन निदेशालय को मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह और उनकी पत्नी की संपत्ति कुर्क करने की मंजूरी मिल गई है।

हिमाचल प्रदेश सरकार ने उस मीडिया रिपोर्ट को ‘बिल्कुल गलत’ करार दिया जिसमें कहा गया है कि प्रवर्तन निदेशालय को मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह और उनकी पत्नी की संपत्ति कुर्क करने की मंजूरी मिल गई है। राज्य सरकार ने स्पष्ट किया कि धन शोधन निरोधक अधिनियम (पीएमएलए) के तहत निर्णय सुनाने वाले प्राधिकार के ईडी द्वारा कुर्क की गई संपत्ति का कब्जा लेने के आदेश पर दिल्ली उच्च न्यायालय ने रोक लगा दी है।

इस साल 30 मई को जारी एक आदेश में दिल्ली उच्च न्यायालय ने कहा है कि इस संबंध में प्राधिकार ने जो आदेश दिया है उसे प्रभावी नहीं बनाया जा सकता। हिमाचल सरकार के प्रवक्ता ने कहा, ‘‘वीरभद्र सिंह ने पहले ही दिल्ली उच्च न्यायालय में ईडी द्वारा की गई अस्थायी कुर्की को चुनौती दी है और अदालत ने उस आदेश पर रोक लगा दी है।’'

We're now on WhatsApp. Click to join.
All the updates here:

अन्य न्यूज़