Manish Kashyap पर लगा NSA तो भड़गे भाजपा विधायक, कहा- वाह नीतीश जी, लश्कर वाली इशरत...

Manish Kashyap
ANI
अंकित सिंह । Apr 7 2023 1:03PM

मनीष कश्यप को अब पुलिस हिरासत मदुरै ले जाया गया था। मदुरै के पुलिस अधीक्षक शिव प्रसाद ने बताया कि तमिलनाडु में बिहारी प्रवासी मजदूरों पर हमले का फर्जी वीडियो प्रसारित करने वाले मनीष कश्यप को एनएसए अधिनियम के तहत हिरायत में लिया गया है।

फर्जी वीडियो फैलाने के आरोप में यूट्यूब और मनीष कश्यप लगातार मुश्किलों में घिरते चले जा रहे हैं। मनीष कश्यप के खिलाफ अब राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम (एनएसए) भी लगा दिया गया है। इसको लेकर अब राजनीति भी तेज होती दिखाई दे रही है। इसी कड़ी में उत्तर प्रदेश में भाजपा विधायक शलभ मणि त्रिपाठी ने बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर तंज कसा है। इसको लेकर शलभ मणि त्रिपाठी ने ट्वीट किया है। अपने ट्वीट में उन्होंने लिखा कि लश्कर वाली इशरत जहाँ बिहार की बेटी थी, यूट्यूब से पेट पालने वाला मनीष कश्यप बिहार का आतंकी है, वाह नीतीश जी !!

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इससे पहले मनीष कश्यप को अब पुलिस हिरासत मदुरै ले जाया गया था। मदुरै के पुलिस अधीक्षक शिव प्रसाद ने बताया कि तमिलनाडु में बिहारी प्रवासी मजदूरों पर हमले का फर्जी वीडियो प्रसारित करने वाले मनीष कश्यप को एनएसए अधिनियम के तहत हिरायत में लिया गया है। कश्यप को मदुरै जिला अदालत में बुधवार को पेश किया गया, जिसने उन्हें 15 दिन की न्यायिक हिरासत में भेजने का आदेश दिया। इसके बाद कश्यप को मदुरै केंद्रीय कारागार भेज दिया गया है। कश्यप और अन्य के खिलाफ तमिलनाडु में प्रवासी श्रमिकों पर हमले के फर्जी वीडियो फैलाने के आरोप में मामले दर्ज किए गए हैं।

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मनीष कश्यप का मामला अप सुप्रीम कोर्ट भी पहुंच चुका है। उच्चतम न्यायालय ने बृहस्पतिवार को कहा कि वह एक ‘यूट्यूबर’ द्वारा दायर उस याचिका पर 10 अप्रैल को सुनवाई करेगा, जिसमें उसके खिलाफ दर्ज प्राथमिकियों को एक साथ जोड़ने की मांग की गई है। मामले को तत्काल सूचीबद्ध करने के लिए प्रधान न्यायाधीश डी. वाई. चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली पीठ के समक्ष उल्लेखित किया गया। पीठ इस मामले की सुनवाई शाम में करने के लिए सहमत हो गई। बाद में शाम करीब चार बजकर 25 मिनट पर यह मामला पीठ के समक्ष सुनवाई के लिए आया। याचिकाकर्ता मनीष कश्यप की तरफ से पेश हुए वकील ने शीर्ष अदालत को बताया कि उनके मुवक्किल के खिलाफ अब राष्ट्रीय सुरक्षा कानून (रासुका) के तहत मामला दर्ज किया गया है।

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