आखिर कहां हैं मुंबई पुलिस के पूर्व कमिश्नर परमबीर सिंह? महाराष्ट्र के गृह मंत्री ने कहीं यह बड़ी बात

Parambir Singh
अंकित सिंह । Oct 1 2021 5:03PM

अपने बयान में राज्य के गृह मंत्री ने कहा कि सरकारी अधिकारी होने के नाते विदेश यात्रा पर प्रतिबंध है। आप सरकार की अनुमति के बिना देश नहीं छोड़ सकते। फिर भी वह चले गए, तो यह अच्छी बात नहीं है।

क्या देश छोड़कर भाग चुके हैं मुंबई पुलिस के पूर्व कमिश्नर परमबीर सिंह? आखिर एजेंसियां क्यों नहीं बता पा रही कि परमबीर सिंह कहां है? उनके रूस जाने की खबर कहां से आई? यह तमाम सवाल  परमबीर सिंह को लेकर पूछे जा रहे हैं। मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो वह रूस भाग गए हैं लेकिन इतनी आसानी से वह कैसे जा सकते हैं। इसको लेकर भी संशय है। इन सबके बीच परमबीर सिंह के खिलाफ लुकआउट नोटिस जारी कर दिया गया है। इसको लेकर महाराष्ट्र के गृह मंत्री दिलीप वलसे पाटिल ने जानकारी दी। दिलीप वलसे पाटिल ने पत्रकारों से कहा कि ऐसी सूचना हैं कि सिंह ने देश छोड़ दिया है। लेकिन अभी तक कोई ठोस जानकारी नहीं है। 

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गृह मंत्री ने क्या कहा 

अपने बयान में राज्य के गृह मंत्री ने कहा कि सरकारी अधिकारी होने के नाते विदेश यात्रा पर प्रतिबंध है। आप सरकार की अनुमति के बिना देश नहीं छोड़ सकते। फिर भी वह चले गए, तो यह अच्छी बात नहीं है। पाटिल ने कहा कि राज्य सरकार सिंह को खोजने के लिए केंद्र के संपर्क में है। सिंह ने महाराष्ट्र के पूर्व गृह मंत्री अनिल देशमुख के खिलाफ रिश्वत के आरोप लगाए थे। केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (सीबीआई) और प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) भारतीय पुलिस सेवा (आईपीएस) के वरिष्ठ अधिकारी सिंह द्वारा देशमुख के खिलाफ लगाए गए आरोपों की जांच कर रहे हैं। इस साल मार्च में मुंबई पुलिस आयुक्त के पद से हटाए जाने और होमगार्ड में स्थानांतरित होने के कुछ दिनों बाद सिंह ने मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे को लिखे एक पत्र में दावा किया था कि देशमुख पुलिस अधिकारियों से मुंबई में रेस्तरां और बार मालिकों से पैसे लेने के लिए कहते थे।

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राज्य सरकार ने सिंह द्वारा लगाए गए भ्रष्टाचार के आरोपों की जांच के लिए न्यायमूर्ति (सेवानिवृत्त) कैलाश उत्तमचंद चांदीवाल का एक सदस्यीय आयोग गठित किया था। आयोग ने सिंह को पेश होने के लिए कई बार समन जारी किया था, लेकिन वह पेश नहीं हुए। उसके बाद आयोग ने सिंह के खिलाफ जमानती वारंट भी जारी किया था। सिंह पर वसूली के कई मामले दर्ज हैं। वह इस साल अप्रैल में एक पुलिस इंस्पेक्टर द्वारा दर्ज कराई गई शिकायत पर अजा/अजजा (अत्याचार निवारण) कानून के तहत एक मामले का भी सामना कर रहे हैं।

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