Flight Ticket Price: एक ही रूट का किराया 8000 और 18000 क्यों? Supreme Court ने सरकार से मांगा जवाब

न्यायाधीशों ने इस बात पर जोर दिया कि 'कुछ तर्कसंगतता होनी चाहिए', क्योंकि सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने अदालत को बताया कि 2024 में पारित नया विमानन कानून अब लागू हो चुका है और इसके नियमों पर अभी भी विचार-विमर्श चल रहा है। उन्होंने आगे कहा कि सरकार इस समस्या को स्वीकार करती है और मामले को निष्पक्ष मानते हुए समाधानों पर विचार कर रही है।
सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को एयरलाइनों द्वारा टिकटों की मनमानी और अत्यधिक कीमतों पर गंभीर चिंता व्यक्त की और केंद्र सरकार को यात्रियों पर बोझ कम करने के उपाय तलाशने का निर्देश दिया। जस्टिस विक्रम नाथ और संदीप मेहता की बेंच ने एक ही दिन एक ही रूट पर किराए में भारी असमानता को उजागर करते हुए सवाल उठाया कि एक एयरलाइन इकोनॉमी सीट के लिए 8000 रुपये क्यों वसूलती है, जबकि दूसरी 18,000 रुपये मांगती है। सुनवाई के दौरान, न्यायाधीशों ने इस बात पर जोर दिया कि "कुछ तर्कसंगतता होनी चाहिए", क्योंकि सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने अदालत को बताया कि 2024 में पारित नया विमानन कानून अब लागू हो चुका है और इसके नियमों पर अभी भी विचार-विमर्श चल रहा है। उन्होंने आगे कहा कि सरकार इस समस्या को स्वीकार करती है और मामले को निष्पक्ष मानते हुए समाधानों पर विचार कर रही है।
याचिकाकर्ता ने कड़े नियमन की मांग की
यह मामला सामाजिक कार्यकर्ता एस. लक्ष्मीनारायणन द्वारा दायर याचिका से जुड़ा है, जिसमें उन्होंने हवाई किराए में पारदर्शिता सुनिश्चित करने और अप्रत्याशित बढ़ोतरी और अतिरिक्त शुल्कों पर अंकुश लगाने के लिए एक स्वतंत्र नियामक के गठन का आग्रह किया था। याचिकाकर्ता का प्रतिनिधित्व कर रहे वरिष्ठ अधिवक्ता रविंद्र श्रीवास्तव ने तर्क दिया कि यद्यपि 1937 के विमान अधिनियम के तहत नियम मौजूद हैं, लेकिन उनका ठीक से कार्यान्वयन नहीं किया जा रहा है। उन्होंने बताया कि नागरिक उड्डयन महानिदेशक के पास किराए के अनुचित होने की स्थिति में हस्तक्षेप करने का अधिकार है, फिर भी इस संबंध में कोई निर्देश जारी नहीं किया गया है।
नए विमानन नियम तैयार किए जा रहे हैं
सॉलिसिटर जनरल ने कहा कि पुराने नियम वैध बने हुए हैं, जबकि 2024 के भारतीय वायुयान अधिनियम के तहत नए दिशानिर्देश तैयार किए जा रहे हैं। पीठ ने याचिकाकर्ता को केंद्र के हलफनामे पर जवाब देने का निर्देश दिया और अगली सुनवाई 13 जुलाई को निर्धारित की।
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