सरकार जम्मू कश्मीर की भावी सरकार की शक्तियों से समझौता क्यों कर ही है: कांग्रेस

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जम्मू कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम, 2019 के तहत नियमों में संशोधन किया, जिसमें पुलिस और अखिल भारतीय सेवाओं के अधिकारियों जैसे महत्वपूर्ण मामलों पर निर्णय लेने की शक्तियां उप राज्यपाल को दी गईं।

कांग्रेस ने जम्मू कश्मीर के पूर्ण राज्य के दर्जे के विषय को लेकर बृहस्पतिवार को एक बार फिर केंद्र सरकार पर निशाना साधा और सवाल किया कि यदि सरकार इस मुद्दे पर ईमानदार है, तो वह भावी राज्य सरकार की शक्तियों से समझौता क्यों कर रही है।

पार्टी महासचिव जयराम रमेश ने कहा कि जुलाई 2024 में, गृह मंत्रालय ने जम्मू कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम, 2019 के तहत नियमों में संशोधन किया, जिसमें पुलिस और अखिल भारतीय सेवाओं के अधिकारियों जैसे महत्वपूर्ण मामलों पर निर्णय लेने की शक्तियां उप राज्यपाल को दी गईं।

रमेश ने यह ‘एक्स’ पर पोस्ट किया, नॉन-बायोलॉजिकल प्रधानमंत्री आज श्रीनगर और कटरा में हैं। उन्हें इन सवालों के जवाब देने चाहिए। केंद्र सरकार जम्मू कश्मीर की राजनीतिक कार्यपालिका की शक्तियों का उल्लंघन करने का प्रयास क्यों कर रही है?’’

उन्होंने आरोप लगाया कि जम्मू कश्मीर की राजनीतिक कार्यपालिका की शक्तियों में कटौती करके गृह मंत्रालय ने भविष्य की जम्मू कश्मीर सरकार के कामकाज के साथ गंभीर समझौता किया है।

डिस्क्लेमर: प्रभासाक्षी ने इस ख़बर को संपादित नहीं किया है। यह ख़बर पीटीआई-भाषा की फीड से प्रकाशित की गयी है।


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