सीतापुर जेल से बाहर आएंगे आजम खान? इलाहाबाद हाई कोर्ट से मिली जमानत

सपा के वरिष्ठ नेता को इलाहबाद हाईकोर्ट की तरफ से जमानत दी गई है। लखनऊ में उनके खिलाफ दर्ज मामले को लेकर आजम खान की जमानत अर्जी मंजूर की गई है। हालांकि वो अभी भी जेल में रहेंगे क्योंकि उनके खिलाफ दो मामलों में कोर्ट ने फैसला सुरक्षित रखा हुआ है।
उत्तर प्रदेश विधानसभा के सातों चरणों का चुनाव संपन्न हो चुका है। वोटिंग खत्म होने के ठीक एक दिन बाद समाजवादी पार्टी के लिए अच्छी खबर सामने आई है। पूर्व मंत्री और सपा सांसद आजम खान को कोर्ट से राहत मिली है। सपा के वरिष्ठ नेता को इलाहबाद हाईकोर्ट की तरफ से जमानत दी गई है। लखनऊ में उनके खिलाफ दर्ज मामले को लेकर आजम खान की जमानत अर्जी मंजूर की गई है। हालांकि वो अभी भी जेल में रहेंगे क्योंकि उनके खिलाफ दो मामलों में कोर्ट ने फैसला सुरक्षित रखा हुआ है।
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आजम खान को इलाहाबाद हाई कोर्ट की लखनऊ बेंच ने जमानत दी है। रमेश सिन्हा की एकल बेंच ने आजम खान को जमानत देने का निर्देश दिया। आजम खान पर आईपीसी की धारा 505 (2) में चार्जशीट दाखिल हुई है। आजम खान के खिलाफ लखनऊ के हजरतगंज थाने में 1 फरवरी 2019 को ये केस दर्ज हुआ था। आजम खान पर सामाजिक सौहार्द बिगाड़ने और वैमनस्यता फैलाने के आरोप में केस दर्ज किया गया था। ये मामला 2014 का बताया जा रहा है। आजम खान के खिलाफ हजरतगंज थाने की पुलिस ने ये मामला अल्लामा जमीर नकवी की ओर से दी गई तहरीर पर दर्ज किया था।
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