क्या थमेगा Pellet Guns का इस्तेमाल? सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र को थमाया Notice, मांगी विस्तृत SOP

सुप्रीम कोर्ट ने याचिकाकर्ताओं से अपनी याचिका में संशोधन करने को कहा, जिसमें अभी पैलेट गन के इस्तेमाल पर पूरी तरह रोक लगाने की मांग की गई है। कोर्ट ने संकेत दिया कि याचिका में उचित बदलाव किए जाने चाहिए और साथ ही केंद्र को वह SOP (मानक संचालन प्रक्रिया) रिकॉर्ड पर रखने का निर्देश दिया, जिसके तहत कानून लागू करने वाली एजेंसियां पैलेट गन का इस्तेमाल करती हैं। सरकार का जवाब आने के बाद ही इस मामले में आगे की कार्रवाई होगी।
सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को केंद्र सरकार को एक याचिका पर नोटिस जारी किया। इस याचिका में भीड़ को काबू करने के लिए पैलेट गन के इस्तेमाल पर रोक लगाने की मांग की गई है। कोर्ट ने केंद्र से पैलेट गन के इस्तेमाल से जुड़े स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर (SOP) और किन हालात में इनका इस्तेमाल किया जा सकता है, इस बारे में जानकारी मांगी है। यह कदम तब उठाया गया है जब यह याचिका इंटेलिजेंस ब्यूरो के पूर्व स्पेशल डायरेक्टर यशोवर्धन आज़ाद और दो अन्य लोगों ने दायर की थी। ये दोनों लोग 20 जुलाई को दिल्ली के जंतर-मंतर पर हुए विरोध प्रदर्शन के दौरान पुलिस की कार्रवाई में पैलेट गन की गोली लगने से घायल हो गए थे।
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सुप्रीम कोर्ट ने याचिकाकर्ताओं से अपनी याचिका में बदलाव करने को कहा
सुनवाई के दौरान, सुप्रीम कोर्ट ने याचिकाकर्ताओं से अपनी याचिका में संशोधन करने को कहा, जिसमें अभी पैलेट गन के इस्तेमाल पर पूरी तरह रोक लगाने की मांग की गई है। कोर्ट ने संकेत दिया कि याचिका में उचित बदलाव किए जाने चाहिए और साथ ही केंद्र को वह SOP (मानक संचालन प्रक्रिया) रिकॉर्ड पर रखने का निर्देश दिया, जिसके तहत कानून लागू करने वाली एजेंसियां पैलेट गन का इस्तेमाल करती हैं। सरकार का जवाब आने के बाद ही इस मामले में आगे की कार्रवाई होगी।
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