Voter List Revision: दिल्ली हाईकोर्ट ने ECI से पूछा- क्या Article 324 के नाम पर शिक्षकों को चुनाव ड्यूटी के लिए मजबूर करेंगे?

कोर्ट ने पूछा कि किस अधिकार के तहत टीचरों को चुनाव का काम करने के लिए मजबूर किया जा रहा है। चीफ़ जस्टिस देवेंद्र कुमार उपाध्याय और जस्टिस तेजस करिया की डिवीज़न बेंच, वकील राजेश कुमार गोगना और अशोक अग्रवाल की ओर से दायर एक जनहित याचिका (PIL) पर सुनवाई कर रही थी।
दिल्ली हाई कोर्ट ने शुक्रवार को भारत के चुनाव आयोग (ECI) से राष्ट्रीय राजधानी में वोटर लिस्ट के 'स्पेशल इंटेंसिव रिविज़न' (SIR) के दौरान स्कूल टीचरों को 'बूथ लेवल ऑफिसर' (BLO) के काम पर लगाने के फ़ैसले पर सवाल उठाया। कोर्ट ने पूछा कि किस अधिकार के तहत टीचरों को चुनाव का काम करने के लिए मजबूर किया जा रहा है। चीफ़ जस्टिस देवेंद्र कुमार उपाध्याय और जस्टिस तेजस करिया की डिवीज़न बेंच, वकील राजेश कुमार गोगना और अशोक अग्रवाल की ओर से दायर एक जनहित याचिका (PIL) पर सुनवाई कर रही थी। इस याचिका में BLO और SIR के कामों के लिए सरकारी, म्युनिसिपल और सरकारी सहायता प्राप्त स्कूलों के टीचरों को बड़े पैमाने पर तैनात करने को चुनौती दी गई थी। सुनवाई के दौरान, बेंच ने सवाल किया कि क्या ECI अपनी पसंद के किसी भी काम को सही ठहराने के लिए संविधान के आर्टिकल 324 का इस्तेमाल कर सकता है।
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चीफ़ जस्टिस ने टिप्पणी की,क्या आर्टिकल 324 का सहारा लेकर आप कुछ भी कर सकते हैं? उन्होंने आयोग से उस कानूनी अधिकार के बारे में बताने को कहा जिसके तहत स्कूल टीचरों को SIR का काम करने का निर्देश दिया जा रहा था। कोर्ट ने यह भी कहा कि जो शिक्षक ऐसी ड्यूटी करने से मना करते हैं, उन्हें अनुशासनात्मक कार्रवाई का सामना करना पड़ सकता है। कोर्ट ने गौर किया कि भले ही ECI इन कर्मचारियों को "वॉलंटियर" (स्वयंसेवक) कहता है, लेकिन असल में उनके पास आदेश मानने के अलावा कोई चारा नहीं होता। बेंच ने कमीशन से कहा, एक बयान जारी करें कि यह काम स्वैच्छिक है, और हम याचिका का निपटारा कर देंगे।
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ECI की ओर से पेश वकील संजय वशिष्ठ ने बताया कि दिल्ली में 'स्पेशल इंटेंसिव रिविजन' (मतदाता सूची में विशेष सुधार) का काम लगभग पूरा हो चुका है और वोटर लिस्ट में सुधार के काम के लिए आखिर में सिर्फ़ 10 से 14 प्रतिशत स्कूल शिक्षकों की ज़रूरत होगी।
उन्होंने तर्क दिया कि कर्मचारियों को काम पर लगाने की कमीशन की शक्ति 'रिप्रेजेंटेशन ऑफ़ द पीपल एक्ट' की धारा 13B(2) से मिलती है और परेशानी कम से कम हो, इसलिए इस शक्ति का इस्तेमाल बहुत कम किया जाता है। वशिष्ठ ने आगे कहा कि चुनाव आयोग के निर्देशों के अनुसार, शिक्षकों को BLO की ड्यूटी सिर्फ़ छुट्टियों और पढ़ाने के समय के अलावा दूसरे समय में ही करनी होती है। हालांकि, बेंच ने सवाल उठाया कि चुनाव के काम के लिए शिक्षकों को अपनी छुट्टियां क्यों छोड़नी पड़ें। किसी को आपके मानदेय या मुआवज़े में कोई दिलचस्पी नहीं है। क्या आपके जारी किए गए इन निर्देशों को अनिवार्य माना जा सकता है? क्या आप बस यह कह सकते हैं कि 'नहीं, नहीं, हम मुआवज़ा दे रहे हैं, कृपया आएं'? क्या उनकी छुट्टियां बर्बाद कर दें? क्या उन्हें आराम की ज़रूरत नहीं है?
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