गोवा घूमकर आने के बाद पत्नी से अननेचुरल सेक्स करता था पति, सास और देवर दहेज के लिए करते थे प्रताड़ित, कोर्ट ने लगाया जुर्माना

MP dowry case

इंदौर के हीरा नगर थाना क्षेत्र में रहने वाली एक महिला ने अपने पति सहित सास और देवर पर प्रताड़ित करने का आरोप लगत है। इस मामले में जिला न्यायालय ने ससुरालवालों को महिला को 1 लाख रूपए का कंपनसेशन देने का आदेश दिया है।

मध्य प्रदेश के इंदौर से टैबू सेक्स और दहेज़ प्रताड़ना का एक मामला सामने आया है। आपको बता दें कि इंदौर के हीरा नगर थाना क्षेत्र में रहने वाली एक महिला ने अपने पति सहित सास और देवर पर प्रताड़ित करने का आरोप लगत है। इस मामले में जिला न्यायालय ने ससुरालवालों को महिला को 1 लाख रूपए का कंपनसेशन देने का आदेश दिया है। प्राप्त जानकारी के मुताबिक महिला ने अपने परिवार की रजामंदी से 2019 में राहुल नामल युवक से शादी की थी। महिला का आरोप है कि उसका पति राहुल शादी के बाद से ही उससे विदेशी तरीकों से सेक्स करने के लिए जबरदस्ती करता था। महिला का कहना है कि  राहुल आए दिन गोवा घूमने जाता था। वहां रहने वाले विदेशियों को देखकर वह अपनी पत्नी से भी ये सब करवाने लगा।     

महिला का कहना है कि राहुल उसे मानसिक और शारीरिक रूप से प्रताड़ित करता था। इसके बाद वह गर्भवती हुई लेकिन फिर भी राहुल उसे प्रताड़ित करता रहा। जिसके बाद महिला ने 2020 में 5 महीने के प्री मेच्योर बच्चे को जन्म दिया। अपने पति से प्रताड़ित होकर महिला अपने मायके चली गई। लेकिन वहां पर भी उसे प्रताड़ित किया जाने लगा।

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इसके बाद परेशान होकर महिला ने हीरानगर थाने में अपने पति, देवर और सास के खिलाफ दहेज प्रताड़ना सहित अन्य मामले की शिकायत दर्ज कराई थी। जब मामले पर सुनवाई हुई तो कोर्ट ने केस की जांच महिला एवं बाल विकास विभाग से कराई। जांच में महिला द्वारा लगाए सभी आरोप सही पाए गए। जिला न्यायालय ने केस पेश करने की तारीख से पीड़ित महिला को भरण पोषण पति से दिलवाने के आदेश दिए हैं। इसके साथ ही कोर्ट ने पीड़ित महिला को राहत पहुंचाते हुए 1 लाख रूपए का कंपनसेशन और अन्य कई आदेश दिए हैं।

आपको बता दें कि टैबू सेक्स हिंसात्मक सेक्स की सूची में आता है। इसमें पार्टनर से जबरदस्ती या अप्राकृतिक तरीके से सेक्स करने के लिए दबाव बनाया जाता है।

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