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सुनवाई कड़कड़डूमा कोर्ट में हुई, जिसने याचिकाओं पर अपना फ़ैसला सुरक्षित रखने से पहले कार्यवाही पूरी की। यह दूसरी बार है जब खालिद और इमाम ने इस मामले में ज़मानत मांगी है। उनकी पिछली याचिकाएं इस साल 5 जनवरी को सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दी थीं।