20 साल पुरानी गाड़ी रखना होगा भारी, मंत्रालय ने रजिस्ट्रेशन रिन्यूअल शुल्क बढ़ाया दोगुना।

Vehicles
ANI
अंकित सिंह । Aug 30 2025 3:00PM

सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय ने 20 साल से पुराने वाहनों को हतोत्साहित करने हेतु पंजीकरण नवीनीकरण शुल्क में भारी वृद्धि की है। अब हल्के मोटर वाहनों के लिए 10,000 रुपये और आयातित चार पहिया वाहनों के लिए 80,000 रुपये का नवीनीकरण शुल्क देना होगा, जिससे पुराने वाहन मालिकों पर सीधा आर्थिक बोझ पड़ेगा।

परिवहन मंत्रालय ने 20 साल से ज़्यादा पुराने मोटर वाहनों के पंजीकरण नवीनीकरण शुल्क में वृद्धि की है ताकि लोगों को इन्हें रखने से हतोत्साहित किया जा सके। सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय (MoRTH) ने एक अधिसूचना जारी कर बताया है कि 20 साल से ज़्यादा पुराने हल्के मोटर वाहनों (LMV) के लिए नवीनीकरण शुल्क 5,000 रुपये से दोगुना करके 10,000 रुपये कर दिया गया है। अधिसूचना के अनुसार, 20 साल से ज़्यादा पुरानी मोटरसाइकिलों के लिए नवीनीकरण शुल्क 1,000 रुपये से बढ़कर 2,000 रुपये हो जाएगा। तिपहिया और क्वाड्रिसाइकिलों के लिए नवीनीकरण शुल्क 3,500 रुपये से बढ़कर 5,000 रुपये हो जाएगा।

इसे भी पढ़ें: भारत में Maruti e Vitara का प्रोडक्शन शुरू, 100 देशों में एक्सपोर्ट होगी यह SUV

आयातित दोपहिया या तिपहिया वाहनों के मामले में, पंजीकरण प्रमाणपत्र के नवीनीकरण की लागत 20,000 रुपये होगी, जबकि चार या अधिक पहियों वाले आयातित वाहनों के लिए यह 80,000 रुपये होगी। संशोधन का मसौदा फरवरी में जारी किया गया था और 21 अगस्त को इसे अंतिम रूप दिया गया। मंत्रालय ने अक्टूबर 2021 में मोटरसाइकिल, तिपहिया वाहनों और कारों के पंजीकरण और नवीनीकरण शुल्क में वृद्धि की थी।

इसे भी पढ़ें: इलेक्ट्रिक बाइक की दुनिया में होगी Royal Enfield की एंट्री, Flying Flea C6 का टीजर जारी

इस महीने की शुरुआत में, सुप्रीम कोर्ट ने अधिकारियों को दिल्ली-एनसीआर में 10 साल से ज़्यादा पुराने डीज़ल वाहनों और 15 साल से ज़्यादा पुराने पेट्रोल वाहनों के मालिकों के ख़िलाफ़ ज़बरदस्ती कार्रवाई न करने का आदेश दिया था। यह फ़ैसला तब आया जब दिल्ली सरकार ने अदालत से आग्रह किया कि वाहनों की जीवन अवधि समाप्त होने की नीति को लागू करते समय सिर्फ़ उनके निर्माण वर्ष के बजाय उनके वास्तविक उपयोग पर विचार किया जाए।

All the updates here:

अन्य न्यूज़