बीएमसी ने HC से कहा, अवैध निर्माण के मामले में आदतन अपराधी हैं सोनू सूद

Sonu Sood

बृह्नमुंबई नगर निगम (बीएमसी) ने बंबई उच्च न्यायालय में मंगलवार को दाखिल हलफनामे में कहा है कि बॉलीवुड अभिनेता सोनू सूद आदतन अपराधी हैं , जो पहले दो बार विध्वंस कार्रवाई के बावजूद उपगनरीय जूहू में एक रिहायशी इमारत में अनधिकृत तरीके से निर्माण कार्य करवाते रहे हैं।

मुंबई। बृह्नमुंबई नगर निगम (बीएमसी) ने बंबई उच्च न्यायालय में मंगलवार को दाखिल हलफनामे में कहा है कि बॉलीवुड अभिनेता सोनू सूद आदतन अपराधी हैं , जो पहले दो बार विध्वंस कार्रवाई के बावजूद उपगनरीय जूहू में एक रिहायशी इमारत में अनधिकृत तरीके से निर्माण कार्य करवाते रहे हैं। बीएमसी ने पिछले साल अक्टूबर में सोनू सूद को नोटिस जारी किया था। उस नोटिस को सूद ने दिसंबर 2020 में दिवानी अदालत में चुनौती दी, लेकिन अदालत ने उनकी याचिका खारिज कर दी।

इसे भी पढ़ें: सांसद हेमा मालिनी ने विपक्ष पर किसानों को भ्रमित करने का आरोप लगाया

इसके बाद उन्होंने बंबई उच्च न्यायालय का रुख किया। उच्च न्यायलय ने बीएमसी को इस मामले में हलफनामा दाखिल करने के लिये कहा था। बीएमसी ने अपने नोटिस में आरोप लगाया था कि सूद ने छह मंजिला शक्ति सागर रिहायशी इमारत में ढांचागत बदलाव कर उसे वाणिज्यिक होटल में तब्दील कर दिया। नगर निकाय ने अपने हलफनामे में कहा, याचिकाकर्ता आदतन अपराधी हैं और अनधिकृत कार्य से पैसा कमाना चाहते हैं।

इसे भी पढ़ें: अभिषेक बच्चन की फिल्म 'गुरु' के पूरे हुए 14 साल, बिग बी ने की तारीफ

लिहाजा उन्होंने लाइसेंस विभाग की अनुमति के बगैर ध्वस्त किये गए हिस्से का एक बार फिर अवैध रूप से निर्माण कराया ताकि इसे होटल के रूप में इस्तेमाल किया जा सके। बीएमसी ने सितंबर 2018 में अवैध निर्माण के लिये प्रारंभिक कार्रवाई शुरू की गई थी, लेकिन सूद ने अवैध निर्माण जारी रखा। 12 नवंबर 2018 के अनधिकृत निर्माण को ध्वस्त करने की कार्रवाई शुरू की गई।

डिस्क्लेमर: प्रभासाक्षी ने इस ख़बर को संपादित नहीं किया है। यह ख़बर पीटीआई-भाषा की फीड से प्रकाशित की गयी है।


We're now on WhatsApp. Click to join.
All the updates here:

अन्य न्यूज़