Jana Nayagan | विजय की फिल्म 'जन नायकन' को सुप्रीम कोर्ट से राहत नहीं! 'A' सर्टिफिकेट विवाद पर 20 जनवरी को आएगा फैसला

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रेनू तिवारी । Jan 15 2026 11:48AM

जस्टिस दीपांकर दत्ता और जस्टिस ए.जी. मसीह की पीठ ने इस मामले की सुनवाई की। अदालत ने नोट किया कि यह मामला पहले से ही 20 जनवरी को हाई कोर्ट के समक्ष सुनवाई के लिए सूचीबद्ध है। सुप्रीम कोर्ट ने हस्तक्षेप करने के बजाय निर्देश दिया कि हाई कोर्ट उसी दिन (20 जनवरी) इस मामले पर अपना आदेश पारित करे।

दक्षिण भारतीय फिल्मों के सुपरस्टार विजय (Thalapathy Vijay) की आगामी तमिल फिल्म 'जन नायकन' (Jana Nayagan) कानूनी अड़चनों में फंसती नजर आ रही है। फिल्म के निर्माताओं को सुप्रीम कोर्ट से उस समय बड़ा झटका लगा, जब अदालत ने फिल्म को मिले 'A' (Adults Only) सर्टिफिकेट के खिलाफ दायर याचिका पर कोई भी अंतरिम राहत देने से इनकार कर दिया।

सुप्रीम कोर्ट का रुख

जस्टिस दीपांकर दत्ता और जस्टिस ए.जी. मसीह की पीठ ने इस मामले की सुनवाई की। अदालत ने नोट किया कि यह मामला पहले से ही 20 जनवरी को हाई कोर्ट के समक्ष सुनवाई के लिए सूचीबद्ध है। सुप्रीम कोर्ट ने हस्तक्षेप करने के बजाय निर्देश दिया कि हाई कोर्ट उसी दिन (20 जनवरी) इस मामले पर अपना आदेश पारित करे।

जना नायकन के प्रोड्यूसर्स, KVN प्रोडक्शंस LLP, ने 13 जनवरी को भारत के सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर कर मद्रास हाई कोर्ट के उस आदेश पर एकतरफा अंतरिम रोक लगाने की मांग की थी, जिसने फिल्म की सर्टिफिकेशन प्रक्रिया पर रोक लगा दी थी। हाई कोर्ट की डिवीजन बेंच ने सेंट्रल बोर्ड ऑफ फिल्म सर्टिफिकेशन (CBFC) द्वारा किए जा रहे सर्टिफिकेशन पर रोक लगा दी थी।

प्रोड्यूसर्स ने डिवीजन बेंच के 9 जनवरी, 2026 के आदेश को चुनौती दी थी, जिसने हाई कोर्ट के एक सिंगल जज के पहले के फैसले को पलट दिया था। उस पहले के आदेश में CBFC को फिल्म को U/A 16+ सर्टिफिकेट देने का निर्देश दिया गया था, जिससे फिल्म रिलीज प्रक्रिया में आगे बढ़ सके।

जना नायकन सर्टिफिकेशन विवाद: सुप्रीम कोर्ट की याचिका के बारे में सब कुछ

अपनी याचिका में, मेकर्स ने सुप्रीम कोर्ट से मद्रास हाई कोर्ट द्वारा पारित 9 जनवरी के आदेश पर एकतरफा या अंतरिम रोक लगाने की मांग की थी। उन्होंने यह भी मांग की थी कि सर्वोच्च न्यायालय इस मामले में कोई अन्य राहत दे जो उसे उचित लगे।

याचिका में लिखा था, 'इसलिए, अत्यंत सम्मानपूर्वक प्रार्थना है कि आपके लॉर्डशिप कृपया: - क) एकतरफा, एक अंतरिम या एड-अंतरिम आदेश के माध्यम से, मद्रास में न्यायपालिका के उच्च न्यायालय द्वारा C.M.P संख्या 821/2026 में W.A. संख्या 94/2026 में पारित दिनांक 09.01.2026 के विवादित अंतरिम आदेश के संचालन पर रोक लगाएं; और/या ऐसे और या दूसरे आदेश पारित करे जो इस माननीय न्यायालय को उचित और सही लगें और इस दयालुता के कार्य के लिए याचिकाकर्ता, जैसा कि उसका कर्तव्य है, हमेशा प्रार्थना करेगा।'

याचिका में कहा गया था कि प्रोड्यूसर रिट अपील के संबंध में पारित विवादित अंतरिम आदेश के संचालन पर रोक लगाने का अनुरोध कर रहे थे, साथ ही सुप्रीम कोर्ट जो भी निर्देश उचित समझे, वे भी दिए जाएं। अलग से, CBFC ने भी सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर कर यह निर्देश देने की मांग की थी कि फिल्म सर्टिफिकेशन अथॉरिटी को सुने बिना मामले में कोई आदेश पारित न किया जाए।

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