तनुश्री दत्ता ने पुलिस की ‘बी समरी’ रिपोर्ट का मुम्बई अदालत में किया विरोध

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पिछले साल पाटेकर के खिलाफ लगाए गए तनुश्री के यौन उत्पीड़न के आरोप से सोशल मीडिया पर राष्ट्रव्यापी ‘‘मी टू’’ मुहिम शुरू हो गई थी। अंधेरी में एक मेट्रोपोलिटन मजिस्ट्रेट के समक्ष 12 जून को उपनगरीय ओशिवारा पुलिस ने ‘बी समरी’ रिपोर्ट दायर की थी।

मुम्बई। अदाकारा तनुश्री दत्ता ने मुम्बई की एक अदालत में पुलिस के उन दावों का विरोध किया, जिसमें उसने नाना पाटेकर के खिलाफ दर्ज यौन उत्पीड़न के मामले में कोई सबूत ना मिलने का दावा किया था। पिछले साल पाटेकर के खिलाफ लगाए गए तनुश्री के यौन उत्पीड़न के आरोप से सोशल मीडिया पर राष्ट्रव्यापी ‘‘मी टू’’ मुहिम शुरू हो गई थी। अंधेरी में एक मेट्रोपोलिटन मजिस्ट्रेट के समक्ष 12 जून को उपनगरीय ओशिवारा पुलिस ने ‘बी समरी’ रिपोर्ट दायर की थी।

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आरोपी के खिलाफ आरोपपत्र दायर करने और सुनवाई शुरू करने के लिए पर्याप्त सबूत ना मिलने पर पुलिस ‘बी समरी’ रिपोर्ट दायर करती है। तनुश्री दत्ता के वकील नितिन सातपुते ने मजिस्ट्रेट अदालत को शनिवार को कहा कि हम ‘बी समरी’ रिपोर्ट का विरोध करते हैं। सातपुते ने कहा कि अदालत ने हमें पुलिस की ‘बी समरी’ रिपोर्ट के खिलाफ हलफनामा या याचिका दायर करने का समय दिया है। मामले की अगली सुनवाई अब सात सितम्बर को होगी।

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गौरतलब है कि तनुश्री ने अक्टूबर 2018 में पाटेकर के खिलाफ एक शिकायत दर्ज कराई थी। अदाकारा ने आरोप लगाया था कि अभिनेता ने 2008 में ‘हॉर्न ओके प्लीज’ फिल्म के सेट पर एक गाने की शूटिंग के दौरान उन्हें परेशान किया और उनके साथ बदसलूकी की। अदाकारा ने यह भी आरोप लगाया कि गाने की शूटिंग के दौरान पाटेकर ने उन्हें अनुचित तरीके से छुआ था, जबकि उन्होंने (तनुश्री ने) पहले ही साफ-साफ कह दिया था कि वह (शूटिंग के दौरान) अश्लील या असहज करने वाले डांस स्टेप नहीं करेंगी।

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पाटेकर के अलावा कोरियोग्राफर गणेश आचार्य, फिल्म निर्माता समी सिद्दिकी और निर्देशक राकेश सारंग के खिलाफ भी मामला दर्ज किया गया था। ‘बी समरी’ रिपोर्ट से आचार्य, सिद्दिकी और सारंग भी मामले में आरोप मुक्त हो गए हैं। आरोपियों पर भादंवि की धारा 354 और 509 के तहत मामला दर्ज किया गया लेकिन अभी तक मामले में किसी की गिरफ्तारी नहीं हुई है।

डिस्क्लेमर: प्रभासाक्षी ने इस ख़बर को संपादित नहीं किया है। यह ख़बर पीटीआई-भाषा की फीड से प्रकाशित की गयी है।


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