फ्लाईट में पूर्व बॉलिवुड अभिनेत्री से छेड़छाड़ के आरोपी विकास सचदेव को तीन साल की सजा
2017 में विमान में पूर्व बॉलीवुड अभिनेत्री से छेड़छाड़ के दोषी करार दिए गए विकास सचदेवा को विशेष पॉक्सो (POCSO) अदालत ने तीन साल कैद की सज़ा सुनाई है। सचदेव को पॉक्सो कानून के संबंधित प्रावधानों के तहत दोषी ठहराया गया क्योंकि अभिनेत्री घटना के वक्त नाबालिग थीं।
मुंबई। मुंबई की एक विशेष अदालत ने बॉलीवुड की पूर्व अभिनेत्री से दिसंबर 2017 में विमान में छेड़छाड़ के आरोपी 41 वर्षीय विकास सचदेव को बुधवार को दोषी करार दिया। अदालत ने यौन अपराध से बच्चों की सुरक्षा (पॉक्सो) कानून के तहत मामले में सुनवाई करते हुए आरोपी विकास सचदेव को भारतीय दंड संहिता की धारा 354 (महिला की गरिमा भंग करने के इरादे से उस पर हमला या बलप्रयोग) के तहत दोषी ठहराया।
Mumbai: Vikash Sachdeva, who has been convicted for molesting a Bollywood actress on-board a flight has been sent to 3 years of imprisonment by Special Protection of Children from Sexual Offences (POCSO) Court. #Maharashtra https://t.co/BNYxzKLhFw
— ANI (@ANI) January 15, 2020
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सचदेव को पॉक्सो कानून के संबंधित प्रावधानों के तहत दोषी ठहराया गया क्योंकि अभिनेत्री घटना के वक्त नाबालिग थीं। अदालत ने तीन साल सश्रम कारावास की सजा सुनाई हैं। दिसंबर 2017 में अभिनेत्री ने आरोप लगाया था कि एयर विस्तारा के विमान से दिल्ली से मुंबई जाने के दौरान उनके सह-यात्री ने उनसे छेड़छाड़ की थी।
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