बीएस-1, बीएस-2 वाहनों का परिचालन बंद होः एनजीटी
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एनजीटी ने सार्वजनिक क्षेत्र की पेट्रोलियम कंपनियों से राष्ट्रीय राजधानी में पेट्रोल और पेट्रोलियम उत्पादों की ढुलाई में भारत चरण-एक और भारत चरण दो वाहनों का इस्तेमाल बंद करने को कहा है।
राष्ट्रीय हरित अधिकरण (एनजीटी) ने सार्वजनिक क्षेत्र की पेट्रोलियम कंपनियों से राष्ट्रीय राजधानी में पेट्रोल और पेट्रोलियम उत्पादों की ढुलाई में भारत चरण-एक और भारत चरण दो वाहनों का इस्तेमाल बंद करने को कहा है। एनजीटी के चेयरपर्सन न्यायमूर्ति स्वतंत्र कुमार ने इंडियन आयल कारपोरेशन, भारत पेट्रोलियम कारपोरेशन तथा हिंदुस्तान पेट्रोलियम को तत्काल ऐसे वाहनों का उपयोग बंद करने का निर्देश दिया है। हरित अधिकरण ने संयुक्त पुलिस आयुक्त को यह सुनिश्चित करने का निर्देश दिया है कि इस आदेश का अनुपालन हो सके।
एनजीटी ने पिछले साल दिसंबर में सभी पेट्रोलियम कंपनियों को नोटिस जारी कर यह बताने को कहा था कि क्या वे पेट्रोल पंपों पर पेट्रोल, डीजल पहुंचाने के लिए किसी प्रकार के एक दशक से अधिक पुराने डीजल वाहनों का इस्तेमाल करती हैं। यह निर्देश विभिन्न ठेकेदारों की सामूहिक याचिकाओं पर दिया गया है। इन याचिकाओं में नए बीएस-चार डीजल वाहन जो कि कंपनी से दिल्ली-एनसीआर के पेट्रोल पंपों पर ईंधन पहुंचाने के लिए इस्तेमाल किए जाने हैं, के पंजीकरण की अपील की गई थी।
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