स्टॉक ब्रोकर के निगरानी ढांचे को मजबूत बनाएगा बीएसई

प्रमुख स्टॉक एक्सचेंज बीएसई ने स्टाक ब्रोकरों की वित्तीय मजबूती की निगरानी तथा ग्राहकों के धन के किसी तरह के दुरूपयोग को पकड़ने के लिए विस्तृत दिशा निर्देश जारी किए हैं।

प्रमुख स्टॉक एक्सचेंज बीएसई ने स्टाक ब्रोकरों की वित्तीय मजबूती की निगरानी तथा ग्राहकों के धन के किसी तरह के दुरूपयोग को पकड़ने के लिए विस्तृत दिशा निर्देश जारी किए हैं। ये नियम ऐसे समय में आए हैं जबकि बाजार नियामक सेबी ने पिछले महीने स्टॉक ब्रोकरों के लिए निगरानी ढांचे को मजबूत बनाया था।

बीएसई ने ब्रोकरों से कहा है कि वे हर सप्ताह के अंतिम कार्य दिवस पर सभी ग्राहकों के बैंक खातों में उपलब्ध कुल बकाया जमा आदि की जानकारी उसे दें। इस पहल का उद्देश्य ब्रोकरों के पास ग्राहकों के खातों में पड़े धन पर नजर रखना है। बीएसई ने एक परिपत्र में कहा है कि उक्त नियम उन स्टॉक ब्रोकर पर लागू नहीं होंगे जो केवल प्रोपराइटरी कारोबार या केवल संस्थागत ग्राहकों के लिए कारोबार कर रहे हैं।

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