ED की बड़ी कार्रवाई, झारखंड की फर्म और प्रवर्तकों के खिलाफ जारी किए आरोपपत्र

Coal scam

ईडी ने धनशोधन रोकथाम अधिनियम (पीएमएलए) की विभिन्न धाराओं के तहत डोमको प्राइवेट लिमिटेड, उसके प्रवर्तकों, निदेशकों तथा अन्य अज्ञात व्यक्तियों के खिलाफ सीबीआई की एफआईआर का अध्ययन करने के बाद यह आरोप पत्र दायर किया।

नयी दिल्ली। प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने कोयला ब्लॉक आवंटन घोटाला मामले में धनशोधन निवारण कानून के तहत यहां झारखंड की कंपनी और उसके निदेशकों के खिलाफ एक नया आरोपपत्र दायर किया। केंद्रीय जांच एजेंसी ने एक बयान में कहा कि विशेष अदालत के समक्ष डोमको प्राइवेट लिमिटेड और उसके निदेशकों बिनय प्रकाश, रीता प्रकाश और उनकी दो अन्य फर्मों के खिलाफ एक पूरक आरोप पत्र दायर किया गया। इस मामले में पहला आरोप पत्र दिसंबर 2018 में दायर किया गया था। ईडी ने धनशोधन रोकथाम अधिनियम (पीएमएलए) की विभिन्न धाराओं के तहत डोमको प्राइवेट लिमिटेड, उसके प्रवर्तकों, निदेशकों तथा अन्य अज्ञात व्यक्तियों के खिलाफ सीबीआई की एफआईआर का अध्ययन करने के बाद यह आरोप पत्र दायर किया।

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एक अन्य मामले में ईडी ने चंडीगढ़ स्थित कंपनी और उसक प्रवर्तकों के खिलाफ आरोप पत्र दायर किया, जिन्होंने कथित रूप से पंजाब नेशनल बैंक की अगुवाई वाले बैंकों के एक समूह को धोखा दिया। ईडी ने बताया कि कुदोस केमी लिमिटेड, कुदोस होल्डिंग्स प्राइवेट लिमिटेड और उसके निदेशकों जितेंद्र सिंह और गुरमीत सोढ़ी के खिलाफ 18 फरवरी को चंडीगढ़ में पीएमएलए अदालत के समक्ष आरोप पत्र दायर किया।

डिस्क्लेमर: प्रभासाक्षी ने इस ख़बर को संपादित नहीं किया है। यह ख़बर पीटीआई-भाषा की फीड से प्रकाशित की गयी है।


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