Exim Bank संभालेगा निर्यातकों की ब्याज सहायता योजना, DGFT ने दी मंजूरी

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वाणिज्य मंत्रालय के तहत विदेश व्यापार महानिदेशालय ने एक अप्रैल 2026 से निर्यातकों की ब्याज सहायता योजना के क्रियान्वयन की जिम्मेदारी आरबीआई से एक्जिम बैंक को सौंपने की मंजूरी दी है। इस बदलाव के बाद पोर्टल प्रबंधन, सत्यापन और दावों के निपटान जैसे सभी कार्य भारतीय निर्यात-आयात बैंक संभालेगा। हालांकि, जनवरी से मार्च 2026 तिमाही के अतिरिक्त और पूरक दावों का निपटारा भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा ही किया जाएगा।

नयी दिल्ली, सात अगस्त निर्यात संवर्धन मिशन के तहत निर्यात-पूर्व और निर्यात-पश्चात ऋण पर ब्याज सहायता योजना के क्रियान्वयन की जिम्मेदारी अब भारतीय निर्यात-आयात बैंक (एक्जिम बैंक) निभाएगा। वाणिज्य मंत्रालय ने शुक्रवार को यह बात कही। विदेश व्यापार महानिदेशालय (डीजीएफटी) ने एक अधिसूचना में कहा कि ब्याज सहायता योजना को शुरुआत में भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) के माध्यम से प्रायोगिक आधार पर लागू किया गया था।

योजना की संचालन समिति की बैठक में लिए गए संस्थागत बदलाव के निर्णय के बाद, एक अप्रैल 2026 से योजना के क्रियान्वयन की जिम्मेदारी आरबीआई से भारतीय निर्यात-आयात बैंक को सौंपने की औपचारिक मंजूरी दे दी गई है। अधिसूचना के अनुसार, एक अप्रैल 2026 से योजना के संचालन, पोर्टल प्रबंधन, सत्यापन और दावों के निपटान से जुड़े सभी कार्यों की जिम्मेदारी एक्जिम बैंक के पास होगी। हालांकि, भागीदारी करने वाले बैंकों के जनवरी-मार्च 2026 तिमाही से संबंधित अतिरिक्त या पूरक दावों का निपटारा आरबीआई ही करेगा।

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