IndiGo की बढ़ी मुश्किलें, GST Input Tax Credit मामले में लगा 1.27 करोड़ का भारी जुर्माना

Indigo GST Fine
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इंडिगो एयरलाइन पर जीएसटी इनपुट टैक्स क्रेडिट मामले में 1.27 करोड़ रुपये का जुर्माना लगाया गया है, जिसे कंपनी ने त्रुटिपूर्ण बताते हुए चुनौती देने का फैसला किया है। यह जुर्माना जुलाई 2017 से मार्च 2018 की अवधि के लिए है और कंपनी को अपने पक्ष में मजबूत दलीलें होने का विश्वास है।

इंडिगो पर जीएसटी इनपुट टैक्स क्रेडिट से संबंधित 1.27 करोड़ रुपये से अधिक का जुर्माना लगाया गया है। एयरलाइन ने शुक्रवार को यह जानकारी दी। इंडिगो ने कहा है कि वह इस आदेश को चुनौती देगी।

बीएसई को दी गई जानकारी में, एयरलाइन की मूल कंपनी इंटरग्लोब एविएशन ने कहा कि उसे जीएसटी इनपुट टैक्स क्रेडिट से संबंधित नोटिस मिला है। साथ ही, मुंबई के बांद्रा स्थित संयुक्त राज्य कर आयुक्त कार्यालय (अपील) ने ब्याज और जुर्माने के साथ राशि वसूलने का आदेश भी भेजा है।

कंपनी का मानना ​​है कि अधिकारियों द्वारा पारित आदेश त्रुटिपूर्ण है और उसका पक्ष मजबूत है। कुल 1.27 करोड़ रुपये का जुर्माना जुलाई 2017 से मार्च 2018 की अवधि के लिए है।

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