मोबाइल उपभोक्ताओं के सत्यापन पर SC ने मांगी जानकारी
उच्चतम न्यायालय ने आज केन्द्र से कहा है कि वह देश के वर्तमान तथा भविष्य के मोबाइल उपभोक्ताओं के सत्यापन की दिशा में उठाए गए कदमों की दो सप्ताह के भीतर उसे सूचना दे।
उच्चतम न्यायालय ने आज केन्द्र से कहा है कि वह देश के वर्तमान तथा भविष्य के मोबाइल उपभोक्ताओं के सत्यापन की दिशा में उठाए गए कदमों की दो सप्ताह के भीतर उसे सूचना दे। प्रधान न्यायाधीश न्यायमूर्ति जेएस खेहर की अध्यक्षता वाली पीठ ने कहा कि मोबाइल नंबरों का प्रयोग अब बैंकिंग के लिए भी किया जा रहा है और ‘‘आपको हमें बताना चाहिए कि मोबाइल उपभोक्ताओं की पहचान के सत्यापन हेतु आपके पास क्या प्रणाली है।’’
गैर सरकारी संगठन लोक नीति फाउंडेशन की ओर से दायर जनहित याचिका पर सुनवायी के दौरान पीठ ने उक्त बात कही। याचिका में मोबाइल उपभोक्ताओं द्वारा मुहैया करायी गयी जानकारी के सत्यापन हेतु समुचित प्रणाली स्थापित करने का निर्देश केन्द्र को देने का अनुरोध किया गया था। मोबाइल फोन का प्रयोग अब बैंकिंग के लिए भी किया जा रहा है, इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए सत्यापन अब ज्यादा महत्वपूर्ण हो गया है।
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