आभूषण विक्रेता को गोल्ड लोन का कुछ हिस्सा सोने के रूप में लौटाने का विकल्प उपलब्ध करायें बैंक: RBI

RBI

रिजर्व बैंक ने बुधवार को बैंकों से कहा कि, आभूषण विक्रेता अब स्वर्ण कर्ज का कुछ हिस्सा सोने के रूप में लौटा सकते हैं।रिजर्व बैंक के सर्कुलर के मुताबिक, ‘‘बैंकों को स्वर्ण रिण का कुछ हिस्सा एक किलो अथवा इससे अधिक सोने के रूप में लौटाने का विकल्प लेनदारों को देना चाहिये।’’

मुंबई। रिजर्व बैंक ने बुधवार को बैंकों से कहा कि वह आभूषण निर्यातकों और घरेलू स्वर्ण आभूषण विनिर्माताओं को स्वर्ण (धातु) रिण (जीएमएल) का कुछ हिस्सा सोने के रूप में लौटाने का विकल्प उपलब्ध करायें। जीएमएल का भुगतान भारतीय रुपये में उधार लिये गये सोने के मूलय के बराबर राशि पर किया जाता है।रिजर्व बैंक ने अब इन नियमों की समीक्षा की है।

इसे भी पढ़ें: हरे निशान पर खुला शेयर बाजार, 200 अंक से अधिक चढ़ा सेंसेक्स

रिजर्व बैंक के सर्कुलर के मुताबिक, ‘‘बैंकों को स्वर्ण रिण का कुछ हिस्सा एक किलो अथवा इससे अधिक सोने के रूप में लौटाने का विकल्प लेनदारों को देना चाहिये।’’ हालांकि, इसमें कुछ शर्तें होंगी। मौजूदा निर्देशों के मुताबिक सोने का आयात करने के लिये प्राधिकृत बैंक और स्वर्ण मौद्रीकरण योजना 2015 (जीएमएस) में भागीदारी करने वाले प्राधिकृत बैंक आभूषण निर्यातकों और स्वर्णाभूषणों के घरेलू विनिर्माताओं को जीएमएल उपलब्ध करा सकते हैं।

डिस्क्लेमर: प्रभासाक्षी ने इस ख़बर को संपादित नहीं किया है। यह ख़बर पीटीआई-भाषा की फीड से प्रकाशित की गयी है।


We're now on WhatsApp. Click to join.
All the updates here:

अन्य न्यूज़