PAN से Aadhar Card को लिंक करना भूल गए, तो कई बात नहीं सरकार ने दी है राहत, अब 30 जून तक मौका
आधार कार्ड को पैन कार्ड के साथ लिंक कराने की डेडलाइन को सराकर ने बढ़ा दिया है। केंद्र सरकार के आयकर विभाग ने डेडलाइन को 31 मार्च से आगे खिसका दिया है। अब आधार कार्ड को पैन कार्ड से जोड़ने की अंतिम तिथि अब 30 जून हो गई है जिससे जनता को राहत मिली है।
पैन कार्ड को आधार कार्ड से जोड़ने की अंतिम तिथि 31 मार्च थी, जिसे आयकर विभाग ने आगे बढ़ा दिया है। इस डेडलाइन को आगे बढ़ाने से आम जनता को बड़ी राहत मिली है। अब आयकर विभाग के मुताबिक अंतिम तिथि बढ़कर 30 जून, 2023 हो गई है। इस तारीख तक आधार कार्ड और पैन कार्य को लिंक करना अनिवार्य होगा। जिन लोगों ने अब तक ऐसा नहीं किया है उन्हें जल्द ही ये प्रोसेस को पूरा करना होगा।
जानकारी के मुताबिक आयकर विभाग की ओर से जारी आंकड़ों के मुताबिक 61 करोड़ पैन कार्ड धारकों में से सिर् 48 करोड़ कार्ड धारकों ने ही पैन और आधार कार्ड को लिंक किया हुआ है। अब भी करोड़ों की संख्या में लोगों ने आधार-पैन कार्ड को लिंक नहीं किया है। ऐसे लोगों को राहत देते हुए आयकर विभाग ने लिंक करने की अंतिम तिथि 30 जून कर दी है। यानी अगर अब तक आधार कार्ड और पैन कार्ड लिंक नहीं हुआ है तो 1000 रुपये की लेट फीस के साथ आधार-पैन कार्ड को लिंक किया जा सकेगा।
बता दें कि ये पहला मौका नहीं है जब आधार कार्ड को पैन कार्ड से लिंक करने की डेडलाइन को बढ़ाया है। ये पांचवा मौका है जब ये डेडलाइन बढ़ाई गई है, इसके बाद भी करोड़ों लोगों ने आधार-पैन लिंक नहीं किए है। अगर 30 जून तक भी पैन और आधार कार्ड को आपस में लिंक नहीं करवाया गया तो पैन कार्ड अपने आप ही निष्क्रिय हो जाएगा।
कई सुविधाएं नहीं मिल सकेंगी
- पैन कार्ड और आधार कार्ड लिंक नहीं करवाने पर कई सुविधाएं नहीं मिलेंगी
- सरकारी योजनाओं का लाभ नहीं मिल सकेगा
- इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने में नहीं होंगे सक्षम
- टैक्स रिफंड मिलने में परेशानी होगी
- बैंक खाता नहीं खुल सकेगा
- क्रेडिट कार्ड नहीं ले सकेंगे
- म्युचुअल फंड और स्टॉक में निवेश करने में समस्या होगी
- पैन कार्ड के बिना गाड़ी खरीदने में समस्या होगी
अन्य न्यूज़