मैकडोनाल्ड्स मामला: एनसीएलएटी ने सुनवाई 16 नवंबर तक स्थगित की

McDonald''s case NCLAT adjourns hearing till November 16
राष्ट्रीय कंपनी विधि अपील अधिकरण (एनसीएलएटी) ने मैकडोनाल्ड्स के पूर्व भागीदार बिक्रम बख्शी की अपील की सुनवाई आज स्थगित कर दी।

नयी दिल्ली। राष्ट्रीय कंपनी विधि अपील अधिकरण (एनसीएलएटी) ने मैकडोनाल्ड्स के पूर्व भागीदार बिक्रम बख्शी की अपील की सुनवाई आज स्थगित कर दी। बख्शी ने संयुक्त उपक्रम कनॉट प्लाजा रेस्टोरेंट्स लिमिटेड (सीपीआरएल) में अपनी हिस्सेदारी के उचित मूल्यांकन को लेकर अपील दायर की है। एनसएलएटी ने मैकडोनाल्ड्स की अपील की सुनवाई भी स्थगित कर दी। मैकडोनाल्ड्स ने एनसीएलटी द्वारा बख्शी को सीपीआरएल का प्रबंध निदेशक पुनर्नियुक्त किये जाने के खिलाफ अपील दायर की है।

न्यायामूर्ति ए आई एस चीमा की अध्यक्षता वाली पीठ ने स्थगित करते हुए मामले की सुनवाई की अगली तिथि 16 नवंबर तय कर दी। एनसीएलएटी ने दोनों पक्षों द्वारा संबंधित मामलों को लेकर उच्च न्यायालय पहुंच जाने के मद्देनजर सुनवाई स्थगित की। मैकडोनाल्ड्स ने लंदन कोर्ट ऑफ इंटरनेशनल आर्बिटरेशन के निर्देश को अमल में लाने के लिए दिल्ली उच्च न्यायालय में अपील की थी। लंदन की पंच निर्णय अदालत ने बख्शी को निदेश दिया है कि वह सीपीआरएल में अपनी हिस्सेदारी मैकडोनाल्ड्स इंडिया को बेच दें।

सुनवाई के दौरान बख्शी के वकील ने एनसीएलएटी को सूचित किया कि वे पंच निर्णय अदालत के निर्णय के खिलाफ आज अपील करने जा रही है। उल्लेखनीय है कि मैकडोनाल्ड्स और बख्शी में 2013 से विवाद चल रहा है। मैकडोनाल्ड्स ने बख्शी को 2013 में सीपीआरएल के प्रबंध निदेशक पद से हटा दिया था। बख्शी ने इसे एनसीएटी में चुनौती दी थी। एनसीएलटी ने इस साल जुलाई में उन्हें पुन: पद पर नियुक्त कर दिया था। मैकडोनाल्ड्स ने इस निर्णय को अपीलीय मंच एनसीएलएटी में चुनोती दी है जहां मामला अभी लंबित है।

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