NCLT ने ज्योति स्ट्रक्चर के परिसमापन आदेश को रद्द किया

nclt-canceled-liquidation-order-of-jyoti-structure

एनसीएलएटी ने अपने आदेश में कहा कि इस मामले को एनसीएलटी की मुंबई पीठ को वापस भेजा जा रहा है।

नयी दिल्ली। राष्ट्रीय कंपनी विधि अपीलीय न्यायाधिकरण (एनसीएलएटी) ने ज्योति स्ट्रक्चर के परिसमापन के आदेश को रद्द करते हुए राष्ट्रीय कंपनी विधि न्यायाधिकरण (एनसीएलटी) की पीठ से शरद सांघी और अन्य द्वारा सौंपी गई 4,000 करोड़ रुपये की निपटान योजना पर विचार करने को कहा है। सांघी द्वारा दायर अपील को स्वीकार करते हुए एनसीएलएटी के चेयरमैन न्यायमूर्ति एस जे मुखोपाध्याय की अगुवाई वाली दो सदस्यीय पीठ ने इस मामले को एनसीएलटी की मुंबई पीठ को वापस भेजते हुए दो सप्ताह में आदेश पारित करने का निर्देश दिया है। एनसीएलएटी ने अपने आदेश में कहा कि इस मामले को एनसीएलटी की मुंबई पीठ को वापस भेजा जा रहा है। 

इसे भी पढ़ें: OLX भारत में अपने कारोबार के विस्तार पर ध्यान केंद्रित करेगी

एनसीएलटी ने 31 जुलाई, 2018 को सांघी द्वारा जमा कराई गई निपटान योजना को खारिज करते हुए ज्योति स्ट्रक्चर के परिसमापन का आदेश दिया था। ज्योति स्ट्रक्चर पर 7,010.55 करोड़ रुपये का कर्ज है। सूचना प्रौद्योगिकी समाधान कंपनी नेटमैजिक के प्रबंध निदेशक एवं मुख्य कार्यकारी अधिकारी सांघी और अन्य द्वारा सौंपी गई 3,965.06 करोड़ रुपये की निपटान योजना के अनुसार इसमें 50 करोड़ रुपये अग्रिम दिए जाएंगे और 75 करोड़ रुपये अगले एक साल में आएंगे। शेष राशि का भुगतान प्रभावी तारीख से 15 साल के दौरान किया जाएगा। 

डिस्क्लेमर: प्रभासाक्षी ने इस ख़बर को संपादित नहीं किया है। यह ख़बर पीटीआई-भाषा की फीड से प्रकाशित की गयी है।


We're now on WhatsApp. Click to join.
All the updates here:

अन्य न्यूज़