जीएसटी कंपोजीशन योजना को चुनने के लिए 21 जुलाई तक का समय

Taxpayers have to opt for GST composition scheme by July 21
[email protected] । Jul 14 2017 5:32PM

जीएसटी नेटवर्क ने आज कहा कि 75 लाख रुपये तक का कारोबार करने वाले छोटे कारोबारियों के पास जीएसटी की एकमुश्त कंपोजीशन योजना का विकल्प चुनने के लिए 21 जुलाई तक का समय है।

जीएसटी नेटवर्क (जीएसटीएन) ने आज कहा कि 75 लाख रुपये तक का कारोबार करने वाले छोटे कारोबारियों के पास जीएसटी की एकमुश्त कंपोजीशन योजना का विकल्प चुनने के लिए 21 जुलाई तक का समय है। जीएसटीएन ने बयान में कहा, ‘‘इस योजना को चुनने के लिए करदाताओं को जीएसटी पोर्टल पर अपने खाते में लॉग इन करना होगा और उसके बाद सर्विसेज खंड में कंपोजीशन योजना के आवेदन के विकल्प को चुनना होगा।

जीएसटीएन के चेयरमैन नवीन कुमार ने कहा, ‘‘कोई भी व्यक्ति जिसे अस्थायी आधार पर पंजीकरण दिया गया है और उसका सालाना कारोबार 75 लाख रुपये से अधिक नहीं है और वह एकमुश्त शुल्क योजना को चुनना चाहता है, तो उसे 21 जुलाई तक इलेक्ट्रानिक तरीके से इसके बारे में हस्ताक्षर या ईवीसी के सत्यापन के साथ सूचित करना होगा।’’ एकमुश्त कंपोजीशन कर भुगतान योजना के तहत व्यापारी, विनिर्माता और रेस्तरां नयी अप्रत्यक्ष कर व्यवस्था में क्रमश: एक प्रतिशत, दो प्रतिशत या पांच प्रतिशत की दर से कर दे सकते हैं।

एकीकृत योजना को चुनने वाले कारोबारियों के लिए अनुपालन का बोझ कम होगा। उन्हें मासिक के बजाय तिमाही आधार पर रिटर्न दाखिल करना होगा। करीब 69 लाख उत्पाद, वैट और सेवाकर दाता जीएसटीएन पोर्टल पर स्थानांतरित हो चुके हैं। इसके अलावा 4.5 लाख नए करदाता पोर्टल पर पंजीकृत हुए हैं। ये नये पंजीकृत करदाता पंजीकरण के समय एकीकृत योजना को चुन सकते हैं। जीएसटीएन ने यह भी स्पष्ट किया है कि जिन करदाताओं को अस्थायी आईडी दिया गया है उन्हें जीएसटी पोर्टल पर नामांकन के सभी हिस्सों को पूरा करना होगा और उसे जरूरी दस्तावेजों तथा डिजिटल हस्ताक्षर या ईवीसी के साथ जमा कराना होगा।

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