80C की लिमिट अगर हो गयी है पूरी तो ऐसे करें टैक्स पर और बचत

Tax saving
जे. पी. शुक्ला । Feb 19 2022 11:05AM

यदि आपके पास पहले से ही एनपीएस खाता है तो आप धारा 80सीसीडी(1बी) के तहत टैक्स बचाने के लिए एक खाता खोल सकते हैं। उन लोगों के लिए 50,000 रुपये तक की अतिरिक्त कटौती मिलती है जो या तो कार्यरत हैं या स्व-नियोजित करदाता हैं।

वित्तीय वर्ष 2021-22 के लिए टैक्स बचाने की आखिरी तारीख 31 मार्च, 2022 है। असेसमेंट ईयर 2022-23 के लिए अपनी टैक्स प्लानिंग को पूरा करने में एक महीने से थोड़ा अधिक समय बचा है, अगर आपने ऐसा नहीं किया है तो आपको अपनी टैक्स सेविंग की प्लानिंग पूरी कर लेनी चाहिए।

यदि आप पुरानी या मौजूदा कर व्यवस्था से जुड़े हैं तो सबसे आम कर बचत विकल्प आयकर अधिनियम की धारा 80C के अंतर्गत आते हैं। कुछ कर बचाने वाले खर्च जैसे पीपीएफ, एनएससी, ईएलएसएस, जीवन बीमा, बच्चों के लिए ट्यूशन फीस या होम लोन ईएमआई के मूल भुगतान सहित कर कटौती का लाभ आप उठा सकते हैं। चूंकि ऊपरी सीमा 1.5 लाख रुपये प्रति वित्त वर्ष है, इसलिए अधिकांश करदाता इस सीमा को समाप्त कर देते हैं और फिर भी कर कम करना चाहते हैं।

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इसलिए अधिक टैक्स बचाने के लिए धारा 80C के अलावा कुछ और टैक्स सेविंग विकल्प यहां दिए गए हैं:

स्वास्थ्य बीमा प्रीमियम- धारा 80 डी के तहत कर लाभ प्राप्त करें

एक व्यक्तिगत योजना या फैमिली फ्लोटर के माध्यम से स्वास्थ्य बीमा कवरेज होना परिवार के सभी सदस्यों के लिए जरूरी होता है। माता-पिता के लिए भी आप जो प्रीमियम देते हैं वह कटौती के लिए उपुयक्त होता है। वर्तमान में 60 वर्ष से कम आयु वालों के लिए यह सीमा 25,000 रुपये है। इसमें स्वयं, पति या पत्नी और बच्चे शामिल हैं और स्वास्थ्य कवर मेडिक्लेम, फैमिली फ्लोटर, गंभीर बीमारी आदि हो सकता है। इनमें से किसी भी योजना के लिए भुगतान किया गया प्रीमियम धारा 80 डी के तहत सकल आय से काट लिया जाता है।

60 वर्ष से अधिक आयु वालों के लिए यह सीमा 50,000 रुपये है। यदि व्यक्तिगत करदाता और माता-पिता दोनों की आयु 60 वर्ष से अधिक है तो 1 लाख रुपये तक की कटौती का लाभ उठाया जा सकता है। प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप  के लिए 5,000 रुपये तक का कोई भी भुगतान कर लाभ के लिए मान्य  है, लेकिन यह ओवरआल लिमिट के भीतर होना चाहिए।

एनपीएस खाता- धारा 80सीसीडी(1बी) के तहत कर लाभ प्राप्त करें

यदि आपके पास पहले से ही एनपीएस खाता है तो आप धारा 80सीसीडी(1बी) के तहत टैक्स बचाने के लिए एक खाता खोल सकते हैं। उन लोगों के लिए 50,000 रुपये तक की अतिरिक्त कटौती मिलती  है जो या तो कार्यरत हैं या स्व-नियोजित करदाता हैं। हालाँकि दोनों धाराओं के तहत समान राशि का क्लेम नहीं किया जा सकता है।

किराए का भुगतान- धारा 80GG के तहत कर लाभ प्राप्त करें

सेल्फ एम्प्लॉयड और वेतनभोगी व्यक्ति जिन्हें अपने वेतन के हिस्से के रूप में एचआरए नहीं मिलता है, लेकिन वे किराए पर रह रहे हैं, उन्हें धारा 80 जीजी के तहत कर लाभ की अनुमति मिलती है। ऐसे करदाता अपने आवास के लिए भुगतान किए गए किराए पर कर कटौती का लाभ उठा सकते हैं, जो 5,000 रुपये प्रति माह या एक वर्ष के लिए कुल आय का 25% या कुल आय के 10% से अधिक का वास्तविक किराया, जो भी कम हो, के अधीन है।

होम लोन इंटरेस्ट भुगतान- धारा 24 के तहत कर लाभ प्राप्त करें

होम लोन ईएमआई में वर्ष के दौरान चुकाया गया मूलधन 1.5 लाख रुपये की सीमा के भीतर धारा 80 सी के तहत कटौती के लिए योग्य होता है, जबकि भुगतान किया गया ब्याज धारा 24 के तहत 2 लाख रुपये तक कटौती योग्य होता है। कर लाभ केवल तभी मान्य होता है जब घर का कब्जा ऋण की तारीख से 5 साल के भीतर लिया गया है।

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एजुकेशन लोन रीपेमेंट- धारा 80ई के तहत कर लाभ प्राप्त करें

शैक्षिक ऋण में भुगतान किए गए ब्याज पर कर लाभ आयकर कटौती के लिए योग्य होता है, जब ऋण उच्च शिक्षा के लिए होता है। आयकर अधिनियम के अनुसार उच्च शिक्षा का अर्थ है केंद्र सरकार या राज्य सरकार या स्थानीय प्राधिकरण द्वारा मान्यता प्राप्त किसी भी स्कूल, बोर्ड या विश्वविद्यालय से वरिष्ठ माध्यमिक परीक्षा या इसके समकक्ष उत्तीर्ण करने के बाद अध्ययन का कोई भी पाठ्यक्रम।

उच्च शिक्षा के लिए लिए गए लोन पर ब्याज धारा 80ई के तहत कुल आय से कटौती मिलती है, ब्याज पर कोई मौद्रिक सीमा नहीं है जिसे कटौती के रूप में दावा किया जा सकता है। खुद को, बच्चों को या जीवनसाथी को शिक्षित करने के लिए किसी वित्तीय संस्थान या किसी मान्यता प्राप्त शैक्षणिक संस्थान से ऋण लेना आवश्यक है। कटौती की अनुमति प्रारंभिक निर्धारण वर्ष और प्रारंभिक निर्धारण वर्ष के ठीक बाद के सात निर्धारण वर्षों के लिए या संपूर्ण ब्याज का दावा किए जाने तक, जो भी पहले हो, के लिए दी जाती है।

नई कर व्यवस्था - एनपीएस के लिए छूट की अनुमति

नई कर व्यवस्था में करदाताओं को कम कर दरों का लाभ उठाने के लिए अधिकांश आयकर छूटों और कटौतियों को छोड़ना होगा। हालांकि करदाताओं के लाभ के लिए एक महत्वपूर्ण कटौती अभी भी उपलब्ध रहेगी, जो कि आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 80CCD(2) है। धारा 80CCD(2) एक अधिसूचित पेंशन के कर्मचारी के खाते में नियोक्ता द्वारा किए गए योगदान से संबंधित राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली (एनपीएस) जैसी योजना है। हो सकता है कि सभी नियोक्ता आपके एनपीएस खाते में योगदान नहीं दे रहे हों, लेकिन अगर वे ऐसा करते हैं, तो वेतनभोगी व्यक्ति इसका लाभ उठा सकते हैं। 

- जे. पी. शुक्ला

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