आयकर के नये फॉर्म जारी, जानिए कौन-सा है आपके लिए

[email protected] । Apr 9 2016 11:43AM

आयकर संबंधी, संपत्ति मामलों, आयकर फॉर्म, बचत योजनाओं संबंधी पाठकों के प्रश्नों का उत्तर दे रहे हैं द्वारिकेश शुगर इंडस्ट्रीज लिमिटेड के पूर्णकालिक निदेशक व कंपनी सचिव श्री बी.जे. माहेश्वरी जी।

प्रभासाक्षी के लोकप्रिय कॉलम 'आर्थिक विशेषज्ञ की सलाह' में लगातार ऐसे प्रश्न मिल रहे हैं जोकि काफी हद तक मिलते जुलते हैं। हमने दस ऐसे प्रश्नों को छांटा है जोकि सर्वाधिक मिलते जुलते लगे। पाठकों के प्रश्नों का उत्तर दे रहे हैं द्वारिकेश शुगर इंडस्ट्रीज लिमिटेड के पूर्णकालिक निदेशक व कंपनी सचिव श्री बी.जे. माहेश्वरी जी। श्री माहेश्वरी पिछले 32 वर्षों से कंपनी कानून मामलों, कर (प्रत्यक्ष व अप्रत्यक्ष) आदि मामलों को देखते रहे हैं। यदि आपके मन में भी आर्थिक विषयों से जुड़े प्रश्न हों तो उन्हें [email protected] पर भेज सकते हैं। प्रत्येक शनिवार को प्रकाशित होने वाले इस कॉलम के अगले अंक में आपके प्रश्नों का उत्तर देने का प्रयास रहेगा।

प्रश्न-1 मुझे पैतृक संपत्ति में अपना हिस्सा नकदी के रूप में मिलने वाला है क्या यह मेरी आय में जुड़ेगा और क्या मुझे इस राशि पर टैक्स देना पड़ेगा? (जय दीक्षित, दिल्ली)

उत्तर− पैतृक संपत्ति में नकदी का हिस्सा जो आपको दिया गया है उस पर कोई आयकर नहीं देना होगा, बल्कि इसे अपनी संपत्ति में शामिल करना होगा।

प्रश्न-2 सक्शेसन सर्टिफिकेट क्या होता है और यह कहां से बनता है? (रमा त्रिपाठी, महोबा)

उत्तर− सक्शेसन सर्टिफिकेट एक डाक्यूमेन्ट है जिसको सिविल कोर्ट में मृतक के उत्तराधिकारी को दिया जाता है जहाँ मृतक ने अपनी वसीयत न बनाई हो वहां इसकी जरूरत पड़ती है। इस सर्टिफिकेट के माध्यम से मृतक की संपत्ति व देनदारी उत्तराधिकारियों को कानूनानुसार दी जाती है।

प्रश्न-3 सरकार ने हाल ही में नया आयकर फार्म अधिसूचित किया है। सुना है यह कई प्रकार के हैं क्या आप बता सकते हैं कि आम आयकर दाता के लिए कौन सा फार्म है और अपना व्यवसाय करने वाले व्यक्ति को कौन सा आयकर फार्म भरना होगा। (तुषार शुक्ला, गाजियाबाद)

उत्तर−3 सरकार ने हाल ही में नये इनकम टैक्स रिटर्न फार्म वित्तीय वर्ष 2015−16 के रिटर्न भरने हेतु जारी किये हैं। जो कि निम्न प्रकार हैं−

फार्म−सहज आई. टी. आर.−1
यह फार्म उन व्यक्तियों के लिये है जिनकी आय वेतन, पेन्शन भत्ता, हाऊसिंग प्रापर्टी एवं अन्य स्रोतों से आती है।
फार्म−आई. टी. आर.−2 ए
यह फार्म उन व्यक्तियों एवं एच.यू.एफ के लिये है जिनकी आय वेतन, पेन्शन भत्ता, हाऊसिंग प्रापर्टी से या अन्य स्रोतों से आती है।
फार्म−आई. टी. आर.−2
यह फार्म उन व्यक्तियों एवं एच.यू.एफ के लिये है जिनकी आय वेतन, पेन्शन भत्ता, हाऊसिंग प्रापर्टी या कैपिटेल गेन एवं अन्य स्रोतों से आती है। 
फार्म−आई. टी. आर.−3
यह फार्म उन व्यक्तियों एवं एच.यू.एफ के लिये है जो फर्म में पार्टनर हैं और व्यवसाय में लगे हैं। 
फार्म−सुगम आई. टी. आर.−4 (एस)
यह फार्म उन व्यक्तियों एवं एच.यू.एफ के लिये है जो लघु व्यवसाय में लगे हैं और अपनी आय सेक्शन 44 (।क्) या 44 (।म्) के तहत रिटर्न फाईल करना चाहते हैं।
फार्म−आई. टी. आर.−4
यह फार्म उन व्यक्तियों एवं एच.यू.एफ के लिये है जो प्रापराईटर के रूप में व्यवसाय कर रहे हैं।
फार्म−आई. टी. आर.−5
यह फार्म कापरेटिव सोसाईटी, एल.एल.पी., ए.ओ.पी., बी.ओ.आई. के लिये
फार्म−आई. टी. आर.−6
यह फार्म कम्पनियों के लिये है।
फार्म−आई. टी. आर.−7
यह फार्म राजनीतिक दलों, साइंटिफिक रिसर्च, विश्वविद्यालयों एवं कालेजों के लिये है।

प्रश्न- क्या सरकार ने इस बार आयकर फार्म में कुछ नये प्रावधान भी जोड़े हैं यदि हाँ तो कृपया बताएँ? (मनेन्द्र सिंह, लखनऊ)
उत्तर− सरकार ने इस बार आयकर फार्म में कुछ बदलाव किये हैं जिसमें प्रमुख हैं −

(ए) जिस व्यक्ति या एच.यू.एफ की आय 50 लाख रूपये से अधिक है, उन्हें अपनी संपत्ति (चल व अचल) का ब्यौरा स्पेसिफिक हेड में देना होगा जैसे कि जमीन, बिल्डिंग, ज्वैलरी, बुलियन, गाड़ी, नकद राशि इत्यादि।
(ब) जिस व्यक्ति या एच.यू.एफ. को यह ब्यौरा पहले आई.टी.आर.−3 एवं आई.टी.आर−4 में देना पड़ता था जहॉ उनकी आय 25 लाख रूपये से अधिक थी, उसकी सीमा अब 50 लाख रूपये से ऊपर कर दी गई है।

प्रश्न-5 मुझे पता लगा कि मेरे पैन कार्ड का अभी तक दुरुपयोग हो रहा था मैं इसकी शिकायत कहाँ कर सकता हूँ? (देवांशु चावला, मेरठ)

उत्तर−आप अपना पैनकार्ड आमतौर पर सभी को न दर्शायें एवं अपना पैनकार्ड सुरक्षित रखें। आप अपने पैनकार्ड के दुरूपयोग के बारे में अपनी क्षेत्रीय आयकर कार्यालय से लिखित रूप में एहतियात के रूप में कर सकते हैं।

प्रश्न-6 इस बार आयकर दाखिल करने की अंतिम तिथि क्या है? क्या ऑनलाइन आयकर दाखिल करने के बाद उसकी कॉपी बैंगलुरु भेजना अब अनिवार्य नहीं रहा? (दिनेश खंडोलिया, झुंझुनूं)

उत्तर− जिन व्यक्तियों एवं एच.यू.एफ. का अपना व्यवसाय एवं प्रोफेशन नहीं है उनके लिये आयकर दाखिल करने की अन्तिम तिथि 31.07.2016 है। जहाँ इनकम टैक्स रिटर्न फार्म डिजीटल सिगनेचर के साथ अपलोड किया जाता है वहाँ आई.टी.आर. एकनालेजमैन्ट की प्रति बैंगलुरु भेजने की जरूरत नहीं है अन्यथा भेजना होगा।

प्रश्न-7 मुझे एक हाउसिंग लोन लेना है क्या मैं अपनी पत्नी और भाई की आय को भी दर्शा कर ज्यादा राशि के लोन के लिए आवेदन कर सकता हूँ? (अमर सिंह, दिल्ली)

उत्तर− आप हाऊसिंग लोन में अपनी पत्नी एवं भाई की आय दर्शा सकते हैं बशर्ते हाऊसिंग लोन तीनों के नाम से ज्वाईन्ट रूप में हो।

प्रश्न-8 मैं एक छोटा व्यवसायी हूँ सुना है प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के तहत लोन मिल रहा है। मेरा सवाल यह है कि यह लोन क्या नए उद्यमों को ही मिलता है या पुराने व्यवसायों के लिए भी यह लोन उपलब्ध है? (दीपक चौहान, नोएडा)

उत्तर− प्रधानमन्त्री मुद्रा योजना के तहत तीन प्रकार के लोन देने का प्रावधान है जो निम्न हैं−

(ए) शिशु लोन− जो कि नये व्यवसाय के लिये मिलता है एंव लोन की सीमा रूपये 50,000 तक है।
(बी) किशोर लोन− इसमें लोन उन्हें मिलता है जिन्होंने व्यवसाय की शुरूआत कर दी है लेकिन अभी तक जमे नहीं हैं और लोन की सीमा रूपये 50,000 से 5 लाख रूपये तक की है। 
(सी) तरूण योजना− यह माइक्रोबिजनेस जिन्होंने अपना बिजनेस जमा लिया और उसे और बेहतर करने के लिये लोन की जरूरत है उन्हें मिलता है एवं लोन की राशि रूपये 5 लाख से 10 लाख रूपये तक की है।

उपरोक्त राशि बैंकों की अन्य शर्तों पूरी करने पर ही मिलती है।

प्रश्न- मैंने पिछले साल सरकार की प्रधानमंत्री बीमा योजना के लिए फार्म भरा था और मेरा बीमा एक कैंप में करवाया गया था यदि इस बार कैंप नहीं लगा तो क्या यह राशि मुझे देनी होगी ? (रीता, वैशाली)

उत्तर−9 प्रधानमन्त्री बीमा योजना के अन्तर्गत आपको बीमा बहुत ही न्यूनतम दर पर दिया जाता है और इसमें यह राशि प्रत्येक वर्ष आपको देनी होगी।

प्रश्न-10 पीपीएफ अकाउंट में साल में कम से कम और ज्यादा से ज्यादा कितनी राशि डालना अनिवार्य है? (चेतना धामा, दिल्ली)

उत्तर−10 पीपीएफ एकाउन्ट में साल में कम से कम 500 रूपये और अधिक से अधिक 1,50,000 रूपये जमा कर सकते है।


नोटः कर से जुड़े हर मामले चूँकि भिन्न प्रकार के होते हैं इसलिए संभव है यहाँ दी गयी जानकारी आपके मामले में सटीक नहीं हो इसलिए अपने विशेषज्ञ की सलाह भी ले लें।

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