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प्रस्तावित राजस्थान यूनिफॉर्म सिविल कोड बिल, 2026 के तहत, कानून लागू होने के बाद शादी के 60 दिनों के भीतर शादी का रजिस्ट्रेशन कराना ज़रूरी होगा। हालाँकि, तय समय के भीतर शादी का रजिस्ट्रेशन न कराने पर शादी अमान्य नहीं होगी।