Imran Khan की पार्टी के नेताओं के खिलाफ नौ मई के मामले में गिरफ्तारी वारंट जारी

Imran Khan
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गंडापुर के खिलाफ दायर एक मामले के आधार पर कार्रवाई की और अधिकारियों को खैबर पख्तूनख्वा के मुख्यमंत्री को अन्य लोगों के साथ दो अप्रैल को अदालत के सामने पेश करने का आदेश दिया।

 पाकिस्तान की एक आतंकवाद निरोधी अदालत ने पिछले साल नौ मई को हुई हिंसा से जुड़े एक मामले में खैबर-पख्तूनख्वा के मुख्यमंत्री अली अमीन गंडापुर और जेल में बंद पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान की पार्टी के अन्य नेताओं के खिलाफ मंगलवार को गैर-जमानती गिरफ्तारी वारंट जारी किए।

रावलपिंडी स्थित आतंकवाद विरोधी अदालत के न्यायाधीश मलिक इजाज आसिफ ने गंडापुर के खिलाफ दायर एक मामले के आधार पर कार्रवाई की और अधिकारियों को खैबर पख्तूनख्वा के मुख्यमंत्री को अन्य लोगों के साथ दो अप्रैल को अदालत के सामने पेश करने का आदेश दिया।

कथित भ्रष्टाचार के एक मामले में इस्लामाबाद उच्च न्यायालय के परिसर से अर्धसैनिक रेंजर द्वारा पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ (पीटीआई) पार्टी के प्रमुख खान को गिरफ्तार किए जाने के बाद नौ मई को हिंसक विरोध प्रदर्शन हुए थे जिन अन्य पीटीआई नेताओं को गिरफ्तारी वारंट जारी किए गए हैं उनमें मुराद सईद, शिबली फराज, शाहबाज गिल, सेवानिवृत्त लेफ्टिनेंट कर्नल शब्बीर अवान, शिरीन मजारी, मुसर्रत जमशेद चीमा और साद जमील अब्बासी शामिल हैं।

डिस्क्लेमर: प्रभासाक्षी ने इस ख़बर को संपादित नहीं किया है। यह ख़बर पीटीआई-भाषा की फीड से प्रकाशित की गयी है।


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