Islamabad High Court के पिछले गेट से निकले Imran Khan, कहा- कोर्ट के आदेश के बाद भी अधिकारियों ने रोक कर रखा, 48 घंटे के ड्रामे के बाद लाहौर पहुंचे

Imran Khan
ANI
रेनू तिवारी । May 13 2023 9:33AM

पाकिस्तान के पूर्व प्रधान मंत्री इमरान खान, जिन्हें इस्लामाबाद उच्च न्यायालय ने कई मामलों में जमानत दी थी, अदालत के परिसर से लाहौर के ज़मान पार्क स्थित अपने आवास के लिए रवाना हुए। जियो न्यूज ने बताया कि पीटीआई प्रमुख दो दिन की हिरासत के बाद शनिवार तड़के इस्लामाबाद उच्च न्यायालय परिसर से सुरक्षा काफिले में रवाना हुए।

पाकिस्तान के पूर्व प्रधान मंत्री इमरान खान, जिन्हें इस्लामाबाद उच्च न्यायालय ने कई मामलों में जमानत दी थी, अदालत के परिसर से लाहौर के ज़मान पार्क स्थित अपने आवास के लिए रवाना हुए। जियो न्यूज ने बताया कि पीटीआई प्रमुख दो दिन की हिरासत के बाद शनिवार तड़के इस्लामाबाद उच्च न्यायालय परिसर से सुरक्षा काफिले में रवाना हुए। पीटीआई समर्थकों द्वारा लाहौर के रास्ते में उनका स्वागत किया गया। इमरान खान ने अपने लाहौर आवास तक पहुंचने के लिए एक सड़क मार्ग का रास्ता चुना। जबरदस्त हंगामें के बाद आखिरकार इमरान खान अपने आवास पर पहुंचे।

 

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इस्लामाबाद उच्च न्यायालय ने शुक्रवार को उन्हें भ्रष्टाचार के एक मामले में दो सप्ताह के लिए सुरक्षात्मक जमानत दे दी और अधिकारियों को सोमवार तक देश में कहीं भी दर्ज किसी भी मामले में पाकिस्तान के पूर्व प्रधान मंत्री को गिरफ्तार करने से रोक दिया। लाहौर जाते समय इमरान खान ने कहा, "अल्लाह की कृपा से हम लाहौर के रास्ते में हैं। आईजी इस्लामाबाद ने मुझे इस्लामाबाद में रोकने की पूरी कोशिश की, उन्होंने मुझे 3 घंटे के लिए ब्लॉक कर दिया। जब मैंने कहा कि मैं पाकिस्तान की आवाम को पूरी बात बता दूंगा कि कि आपने मेरा अपहरण किया है, फिर उसने मुझे रिहा कर दिया।" खान ने कहा, "उसे समझाकर कि हम उसके अपहरण और जबरन हमें हिरासत में लेने के कृत्य के बारे में पूरे पाकिस्तानी राष्ट्र को सूचित करेंगे, हम अपनी रिहाई सुरक्षित करने में कामयाब रहे।" उन्होंने कहा, "दबाव में उन्होंने आखिरकार हमें जाने की इजाजत दे दी।"

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जमानत दिए जाने के बाद इमरान खान घंटों अंदर रहे और कहा कि सुरक्षा अधिकारियों द्वारा उन्हें जाने नहीं दिया जा रहा है। हालाँकि, अदालत ने उन्हें अल-कादिर ट्रस्ट भ्रष्टाचार मामले में जमानत दे दी, और अदालत ने अधिकारियों को किसी भी नए मामले में 17 मई तक खान को गिरफ्तार करने से रोकने का आदेश दिया। जियो न्यूज ने बताया कि इसके अलावा, उन्हें जिले शाह हत्याकांड में 22 मई तक जमानत मिली, जबकि एक अन्य पीठ ने आतंकवाद के तीन मामलों में उनकी गिरफ्तारी पर 15 मई तक रोक लगा दी।

खान ने अदालत के आदेश का स्वागत किया और कहा कि न्यायपालिका "जंगल के कानून" के खिलाफ पाकिस्तान की एकमात्र सुरक्षा थी। उन्होंने अदालत परिसर के अंदर पत्रकारों से कहा, "मुझे कहना होगा कि मुझे अपनी न्यायपालिका से इसकी उम्मीद थी, क्योंकि अब एकमात्र उम्मीद बची है - बनाना रिपब्लिक और लोकतंत्र के बीच एकमात्र पतली रेखा न्यायपालिका है।" इस्लामाबाद अदालत परिसर के बाहर अल-कादिर ट्रस्ट मामले में पिछले हफ्ते इमरान खान की गिरफ्तारी से हिंसक झड़पें हुईं, लेकिन बाद में पाकिस्तान के सर्वोच्च न्यायालय ने गिरफ्तारी को अवैध घोषित कर दिया। खान को गिरफ्तारी से दो हफ्ते की राहत देने का आईएचसी का फैसला उनके द्वारा फिर से गिरफ्तार किए जाने पर देशव्यापी अशांति की चेतावनी देने के घंटों बाद आया। खान देश भर में 120 से अधिक मामलों का सामना कर रहे हैं, जिनमें कथित रूप से देशद्रोह और ईशनिंदा और हिंसा और आतंकवाद को उकसाना शामिल है।

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