लंबे समय तक जेल की सलाखों के पीछे रहेंगे इमरान! सिफर मामले में रिमांड 13 सितंबर तक बढ़ाई गई

Imran
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अभिनय आकाश । Aug 30 2023 12:20PM

5 अगस्त को तोशाखाना मामले में एक जिला अदालत द्वारा तीन साल की जेल की सजा सुनाए जाने के बाद खान को जेल में डाल दिया गया था। जबकि इस्लामाबाद उच्च न्यायालय ने उनकी रिहाई का आदेश देते हुए जेल की सजा को निलंबित कर दिया था।

पाकिस्तान की विशेष अदालत ने गोपनीय राजनयिक दस्तावेज़ के लीक होने के मामले में पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान की न्यायिक हिरासत को दो सप्ताह के लिए बढ़ा दिया है, जिसका कथित तौर पर उनकी सरकार द्वारा राजनीतिक उद्देश्यों के लिए दुरुपयोग किया गया था। 5 अगस्त को तोशाखाना मामले में एक जिला अदालत द्वारा तीन साल की जेल की सजा सुनाए जाने के बाद खान को जेल में डाल दिया गया था। जबकि इस्लामाबाद उच्च न्यायालय ने उनकी रिहाई का आदेश देते हुए जेल की सजा को निलंबित कर दिया था।

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हालांकि सिफर मामले में पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ (पीटीआई) नेता अभी भी जेल में बने हुए हैं। इससे पहले इस्लामाबाद उच्च न्यायालय (आईएचसी) ने मंगलवार को तोशाखाना मामले में पीटीआई अध्यक्ष इमरान खान की तीन साल की सजा को निलंबित कर दिया। आईएचसी ने एक दिन पहले सुरक्षित रखे गए संक्षिप्त फैसले की घोषणा कर दी।  उसने अधिकारियों को पीटीआई प्रमुख को जमानत पर रिहा करने का निर्देश दिया। अदालत ने कहा कि वह बाद में जारी किए जाने वाले विस्तृत फैसले में सजा के निलंबन के कारणों का विवरण देगी।

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