अमेरिका में हवाला मामले में भारतीय मूल का व्यक्ति दोषी करार

Indian-origin person convicted in Hawala case in US

अमेरिका में भारतीय मूल के एक व्यक्ति को मादक पदार्थों की तस्करी के लिए करोड़ों डॉलर हवाला के जरिए पहुंचाने के मामले में दोषी करार दिया गया है। न्याय विभाग

वॉशिंगटन। अमेरिका में भारतीय मूल के एक व्यक्ति को मादक पदार्थों की तस्करी के लिए करोड़ों डॉलर हवाला के जरिए पहुंचाने के मामले में दोषी करार दिया गया है। न्याय विभाग ने बताया कि हरिंदर सिंह (32) उर्फ सोनू को धनशोधन, लाइसेंस के बिना पैसे के लेनदेन की साजिश, बिना लाइसेंस के पैसे पहुंचाने का कारोबार करने का दोषी पाया गया है। सिंह को साजिश के मामले में अधिकतम 20 साल की सजा हो सकती है और दो अन्य मामलों में पांच-पांच साल की सजा हो सकती है।

उसे 30 अप्रैल को सजा सुनाई जाएगी। गत 19 जनवरी को इस मामले में संघीय ग्रैंड ज्यूरी ने दो घंटे से कम समय के लिए सुनवाई की और सिंह को सभी तीन आरोपों में दोषी करार दिया।

डिस्क्लेमर: प्रभासाक्षी ने इस ख़बर को संपादित नहीं किया है। यह ख़बर पीटीआई-भाषा की फीड से प्रकाशित की गयी है।


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