इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस का बड़ा फैसला, रूस को यूक्रेन में तुरंत युद्ध को रोकने का दिया आदेश
नीदरलैंड के हेग स्थित अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय (आईसीजे) ने एक महत्वपूर्ण आदेश मेंनिर्देश दिया कि रूस को तुरंत यूक्रेन से अपनी सैन्य कार्रवाई निलंबित कर देनी चाहिए।
रूस और यूक्रेन के बीच जारी जंग के बीच अंतरराष्ट्रीय न्यायालय ने एक बड़ा फैसला सुनाया है। संयुक्त राष्ट्र की शीर्ष अदालत ने रूस को यूक्रेन में सैन्य अभियानों को स्थगित करने का आदेश दिया है। नीदरलैंड के हेग स्थित अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय (आईसीजे) ने एक महत्वपूर्ण आदेश मेंनिर्देश दिया कि रूस को तुरंत यूक्रेन से अपनी सैन्य कार्रवाई निलंबित कर देनी चाहिए। कोर्ट के इस फैसले के खिलाफ यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की ने कहा कि यूक्रेन ने आईसीजे में रूस के खिलाफ पूरी जीत हासिल की। कोर्ट ने 13-2 वोटों के आधार पर ये फैसला सुनाया। आईसीजे ने कहा कि जो फैसला कोर्ट का होगा वो सभी पक्षों के लिए बाध्य माना जाएगा। स दौरान आईसीजे ने रूस के सामने यूक्रेन के सैनिकों द्वारा हथियार न डालने की तारीफ की है। हालांकि, यह देखा जाना बाकी है कि क्या मास्को अंतराष्ट्रीय न्यायालय के किसी आदेश का अनुपालन करता है, या नहीं।
इसे भी पढ़ें: युद्ध और कोविड-19 की दोहरी मार झेल रहे हैं यूक्रेन के स्वास्थ्यकर्मी, रूसी हमलों से खारकीव हुआ बर्बाद
यूक्रेन ने पूरी जीत हासिल की: जेलेंस्की
अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के फैसले के बाद यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की ने कहा कि आईसीजे में रूस के खिलाफ अपने मामले में यूक्रेन ने पूरी जीत हासिल की। आईसीजे ने आक्रमण को तुरंत रोकने का आदेश दिया। यह आदेश अंतरराष्ट्रीय कानून के तहत बाध्यकारी है। रूस को तुरंत अनुपालन करना चाहिए। आदेश की अवहेलना रूस को और भी अलग-थलग कर देगी।
इसे भी पढ़ें: मुख्यमंत्री ने यूक्रेन से लौटे प्रदेश के विद्यार्थियों से वर्चुअल संवाद किया
बता दें कि पिछले हफ्ते, यूक्रेन के वकीलों ने अपने शक्तिशाली पड़ोसी देश पर आरोप लगाया कि वह बर्बर हमले में घेराबंदी करने की मध्यकालीन तरकीब का सहारा ले रहा है। यदि इस न्यायालय के किसी आदेश का अनुपालन करने से कोई देश इनकार करता है तो इसके न्यायाधीश संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद से कार्रवाई की मांग कर सकते हैं, जहां रूस को वीटो शक्ति प्राप्त है। यूक्रेन ने अंतरराष्ट्रीय न्यायालय के न्यायाधीशों से रूस को सैन्य कार्रवाई तत्काल बंद करने का आदेश देने का अनुरोध किया है।
International Court of Justice orders Russia to suspend Ukraine invasion pic.twitter.com/k5VnxIxh3C
— ANI (@ANI) March 16, 2022
अन्य न्यूज़