क्या निमिषा प्रिया को बचाने के लिए भारत सरकार चंदा मांग रही है? विदेश मंत्रालय ने बताया सच

विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा कि सरकार प्रिया और उसके परिवार को हर संभव सहायता प्रदान कर रही है और इस मुद्दे को सुलझाने के लिए स्थानीय अधिकारियों और मित्रवत सरकारों के साथ मिलकर काम कर रही है। साप्ताहिक ब्रीफिंग के दौरान, जायसवाल ने एएनआई के सवाल का जवाब देते हुए कहा, "यह एक संवेदनशील मामला है।
विदेश मंत्रालय (MEA) ने मंगलवार को निमिषा प्रिया मामले के संबंध में भारत सरकार द्वारा निर्दिष्ट बैंक खाते में धन दान मांगे जाने के संबंध में सोशल मीडिया पर प्रसारित दावों को खारिज कर दिया। ऑनलाइन साझा की गई एक पोस्ट में लोगों से इस मामले के लिए धन जुटाने हेतु एक सरकारी खाते में सीधे दान करने का आग्रह किया गया था। विदेश मंत्रालय ने स्पष्ट किया कि ऐसे दावे झूठे हैं और ऐसे दावों में शामिल न होने की चेतावनी दी। मंत्रालय ने पहले पुष्टि की थी कि यमन में भारतीय नागरिक निमिषा प्रिया की फांसी स्थगित कर दी गई है, साथ ही जनता और मीडिया से इस मामले से जुड़ी असत्यापित रिपोर्टों से बचने की अपील की थी।
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विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा कि सरकार प्रिया और उसके परिवार को हर संभव सहायता प्रदान कर रही है और इस मुद्दे को सुलझाने के लिए स्थानीय अधिकारियों और मित्रवत सरकारों के साथ मिलकर काम कर रही है। साप्ताहिक ब्रीफिंग के दौरान, जायसवाल ने एएनआई के सवाल का जवाब देते हुए कहा, "यह एक संवेदनशील मामला है। भारत सरकार इस मामले में हर संभव सहायता प्रदान कर रही है। हमारे ठोस प्रयासों के परिणामस्वरूप, सजा को स्थगित कर दिया गया है। हम मामले पर कड़ी नज़र रख रहे हैं और हर संभव सहायता प्रदान कर रहे हैं। पहले 16 जुलाई को होने वाली फाँसी को भारत सरकार के राजनयिक हस्तक्षेप और बातचीत के बाद टाल दिया गया था। जायसवाल ने स्पष्ट किया कि उनकी मौत की सज़ा को पूरी तरह से पलट देने की खबरें गलत हैं।
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उन्होंने कहा कि हम इस मुद्दे पर कुछ मित्र सरकारों के संपर्क में भी हैं... कुछ घटनाक्रमों का दावा करने वाली रिपोर्टें गलत हैं। कृपया हमारी ओर से अपडेट का इंतज़ार करें। हम सभी पक्षों से गलत सूचनाओं से दूर रहने का आग्रह करते हैं। केरल की 37 वर्षीय नर्स निमिषा प्रिया को 2017 में अपने बिज़नेस पार्टनर तलाल अब्दो महदी की हत्या का दोषी ठहराया गया था। उन्हें 2020 में मौत की सज़ा सुनाई गई थी, जिसे यमन की सर्वोच्च न्यायिक परिषद ने नवंबर 2023 में बरकरार रखा था।
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