Pakistan: फिलहाल टला इमरान खान की गिरफ्तारी का खतरा, लाहौर HC ने दी जमानत

पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ (पीटीआई) के अध्यक्ष इमरान खान की सुरक्षात्मक जमानत याचिका को मंजूरी दे दी।
अदालत परिसर के अंदर घंटों तक चले हंगामे को खत्म करते हुए लाहौर उच्च न्यायालय (एलएचसी) ने सोमवार को पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ (पीटीआई) के अध्यक्ष इमरान खान की सुरक्षात्मक जमानत याचिका को मंजूरी दे दी। खान को कई नोटिस दिए जाने के बाद, पीटीआई अध्यक्ष 'आखिरकार' लाहौर हाई कोर्ट के सामने दो अलग-अलग सुनवाई में पेश हुए। एलएचसी ने सुनवाई को एक बार फिर शाम 7:30 बजे तक के लिए स्थगित कर दिया था, जिसमें सुरक्षा अधिकारियों को पीटीआई प्रमुख के अदालत कक्ष तक पहुंचने का मार्ग प्रशस्त करने का निर्देश दिया था।
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एलएचसी परिसर में पहुंचने के बावजूद इमरान अदालत में पेश नहीं हो सके क्योंकि उनका काफिला भारी संख्या में पार्टी समर्थकों से घिरा हुआ था। एलएचसी ने पूर्व प्रधान मंत्री को शाम 5 बजे की शुरुआती समय सीमा समाप्त होने के बाद अदालत के सामने खुद को पेश करने के लिए आखिरी कुछ मिनटों की अनुमति दी थी, वकीलों को चेतावनी दी थी कि यदि पूर्व प्रधानमंत्री दिए गए समय में अदालत कक्ष में नहीं पहुंचेंगे तो न्यायाधीश चले जाएंगे।
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