बढ़ा लॉकडाउन का दायरा, पृथकता नियमों को लेकर कड़े कानून पारित

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रूस में लॉकडाउन का दायरा बढ़ाया गया, पृथकता नियमों को लेकर कड़े कानून पारित किए गए। निचले सदन स्टेट ड्यूमा ने मंगलवार को तीन मसौदा विधेयकों को मंजूरी दे दी, जिनमें कोरोना वायरस पृथकता नियमों का उल्लंघन करने वालों और झूठी खबरें फैलाने वालों को सात साल जेल की सजा का प्रावधान है।

मॉस्को। रूस में एक ही दिन में कोरोना वायरस के सवार्धिक 500 मामले सामने आने के बाद इस महामारी के प्रकोप को रोकने के लिये मंगलवार को लॉकडाउन का दायरा बढ़ा दिया गया और साथ ही तीन महत्वपूर्ण कानूनों को मंजूरी दे दी गई। क्षेत्रफल के लिहाज से दुनिया के सबसे बड़े देश रूस के कुल 85 में से अब 40 से अधिक क्षेत्रों में लॉकडाउन लागू कर दिया गया है। इनमें पूर्व में चीन की सीमा से लगा प्रिमोर्स्की क्राई और पश्चिम में कालिनिनग्राद क्षेत्र भी शामिल हैं। वहीं दूसरी ओर संसद के निचले सदन स्टेट ड्यूमा ने मंगलवार को तीन मसौदा विधेयकों को मंजूरी दे दी, जिनमें कोरोना वायरस पृथकता नियमों का उल्लंघन करने वालों और झूठी खबरें फैलाने वालों को सात साल जेल की सजा का प्रावधान है।

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इससे पहले राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने सोमवार को कड़े कदमों को सही ठहराते हुए कहा था कि अगर पूरे देश में मनोरंजन स्थलों को बंद नहीं किया गया तो स्थानीय अधिकारियों के खिलाफ आपराधिक लापरवाही का मामला दर्ज किया जा सकता है। लगभग 14 करोड़ 40 लाख की आबादी वाले रूस में मंगलवार तक कोरोना वायरस से 17 लोगों की मौत हो चुकी है और 2,337 लोग इससे संक्रमित हैं। बीते 24 घंटे में देश में 500 नये मामले सामने आए हैं जो कि एक दिन में सामने आए मामलों की सबसे अधिक संख्या है।

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डिस्क्लेमर: प्रभासाक्षी ने इस ख़बर को संपादित नहीं किया है। यह ख़बर पीटीआई-भाषा की फीड से प्रकाशित की गयी है।


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