संयुक्त राष्ट्र न्यायालय ने रूस से यूक्रेन में सैन्य अभियान बंद करने को कहा

UN Court

दो सप्ताह पहले यूक्रेन ने इस अंतरराष्ट्रीय न्यायालय से हस्तक्षेप का अनुरोध किया था और दलील दी थी कि रूस ने उस पर नरसंहार का झूठा आरोप लगाकर 1948 की नरसंहार संधि का उल्लंघन किया एवं उसकी (नरसंहार के आरोप की) आड़ में उस पर हमला कर दिया।

द हेग|  संयुक्त राष्ट्र की सर्वोच्च अदालत ने बुधवार को रूस को यूक्रेन में युद्ध रोकने का आदेश दिया। हालांकि कई लोगों को संदेह है कि रूस इसका पालन करेगा।

दो सप्ताह पहले यूक्रेन ने इस अंतरराष्ट्रीय न्यायालय से हस्तक्षेप का अनुरोध किया था और दलील दी थी कि रूस ने उस पर नरसंहार का झूठा आरोप लगाकर 1948 की नरसंहार संधि का उल्लंघन किया एवं उसकी (नरसंहार के आरोप की) आड़ में उस पर हमला कर दिया।

अदालत के अध्यक्ष अमेरिकी न्यायाधीश जोन ई डोनोगुई ने कहा, ‘‘रूसी संघ ने 24 फरवरी, 2022 को जो सैन्य अभियान शुरू किया था, उसे वह तत्काल बंद करे।’’ जो देश इस अदालत के आदेश को मानने से मना कर देते हैं ,उनका मामला संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में भेजा जाता है जहां रूस को वीटो का अधिकार प्राप्त है।

डिस्क्लेमर: प्रभासाक्षी ने इस ख़बर को संपादित नहीं किया है। यह ख़बर पीटीआई-भाषा की फीड से प्रकाशित की गयी है।


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