बूढ़ी दादी की 10 साल की पोती के साथ हैवान ने की दरिंदगी, मिली उम्रकैद की सजा

 raping a 10-year-old girl

छत्तीसगढ़ के दुर्ग जिले की एक विशेष अदालत ने 10 वर्ष की बालिका के साथ बलात्कार करने के जुर्म में एक युवक को उम्रकैद की सजा सुनाई है।

रायपुर। छत्तीसगढ़ के दुर्ग जिले की एक विशेष अदालत ने 10 वर्ष की बालिका के साथ बलात्कार करने के जुर्म में एक युवक को उम्रकैद की सजा सुनाई है। दुर्ग जिले के विशेष लोक अभियोजक कमल किशोर वर्मा ने बृहस्पतिवार को बताया कि बुधवार को जिले की अपर सत्र न्यायाधीश सरिता दास की अदालत ने 10 वर्षीय बालिका से बलात्कार के जुर्म में लव कुमार पासवान (22) को उसकी प्राकृतिक मृत्यु तक आजीवन कारावास की सजा सुनाई है तथा उस पर 5500 रुपए का जुर्माना भी लगाया है। वर्मा ने बताया कि आठ मई, 2018 को दुर्ग जिले के जामुल क्षेत्र में पासवान (तब 19 वर्ष की आयु) अपनी दादी के साथ उसी इलाके में रहने वाली इस बालिका को अपने घर ले गया था और वहां उसने उसके साथ बलात्कार किया था।

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पासवान ने बालिका को किसी को बताने पर जान से मारने की धमकी भी दी थी। उन्होंने बताया कि इस घटना से बालिका को चोट पहुंची तथा दूसरे दिन उसने घटना की जानकारी अपनी दादी को दी। बाद में दादी की शिकायत पर पुलिस ने पासवान को भारतीय दंड संहिता और बाल यौन अपराध संरक्षण कानून की विभिन्न धाराओं के तहत गिरफ्तार कर लिया।

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वर्मा ने बताया कि दोनों पक्षों की सुनवाई के बाद अदालत ने पासवान को बालिका के साथ बलात्कार का दोषी पाया और उसे उम्रकैद की सजा सुनायी एवं उसपर पांच हजार रूपए का जुर्माना भी लगाया। साथ ही, अदालत ने बालिका को जान से मारने की धमकी दने के मामले में पासवान के लिए दो साल की कठोर कैद की सजा सुनायी और पांच सौ रुपए जुर्माना भी लगाया।

डिस्क्लेमर: प्रभासाक्षी ने इस ख़बर को संपादित नहीं किया है। यह ख़बर पीटीआई-भाषा की फीड से प्रकाशित की गयी है।


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