AIIMS के सुरक्षाकर्मी से मारपीट मामले में आया फैसला, राउज एवेन्यू कोर्ट ने सोमनाथ भारती को सुनाई 2 साल की सजा

Somnath Bharti
अभिनय आकाश । Jan 23 2021 3:17PM

दिल्ली की अदालत ने सोमनाथ भारत को 2 साल की सजा सुनाते हुए एक लाख रुपए का जुर्माना भी लगाया है। इसके साथ ही कोर्ट ने अपने आदेश में यह भी कहा कि जुर्माना न भरने पर सोमनाथ भारती को एक महीने की अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी।

साल 2016 के एम्स सुरक्षाकर्मी से मारपीट के मामले में दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट ने आम आदमी पार्टी के विधायक सोमनाथ भारती को दोषी ठहराया है। कोर्ट ने इस मामले में चार अन्य आरोपियों को बरी कर दिया है। दिल्ली की अदालत ने सोमनाथ भारत को 2 साल की सजा सुनाते हुए एक लाख रुपए का जुर्माना भी लगाया है। इसके साथ ही कोर्ट ने अपने आदेश में यह भी कहा कि जुर्माना न भरने पर सोमनाथ भारती को एक महीने की अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी। 

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क्या था पूरा मामला 

साल 2016 में दिल्ली के मालवीय नगर से आम आदमी पार्टी के विधायक सोमनाथ भारती पर एम्स के मुख्य सुरक्षा अधिकारी के साथ मारपीट करने के मामले में हौज खास थाने में शिकायत दर्ज कराई गई थी। जिसके बाद दिल्ली की अदालत ने एम्स के सुरक्षा अधिकारी से मारपीट और सरकारी संपत्ति से नुकसान पहुंचाने के मामले में दोषी करार दिया है।  

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