अकाली दल नेता बिक्रम सिंह मजीठिया को मिली बड़ी राहत, पंजाब-हरियाणा हाई कोर्ट से मिली जमानत
मजीठिया के वकील मोहाली जिला अदालत पहुंच चुके हैं जहां उनका बेल बॉन्ड भरा जाएगा। इसी के बाद मजीठिया के जेल से बाहर होने का रास्ता साफ हो सकेगा। बिक्रम सिंह मजीठिया शिरोमणि अकाली दल के वरिष्ठ नेता हैं और बादल परिवार के बेहद करीब हैं।
अकाली दल नेता और पूर्व मंत्री बिक्रम सिंह मजीठिया को बड़ी राहत मिली है। बिक्रम सिंह मजीठिया को पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट से जमानत मिल गई है। हाईकोर्ट ने उनकी जमानत याचिका को मंजूर कर लिया है। आपको बता दें कि बिक्रम मजीठिया पटियाला जेल में बंद हैं। चरणजीत सिंह चन्नी की सरकार ने उन पर एनडीपीएस अधिनियम लगाकर जेल भेजा था। इसके बाद माना जा रहा है कि मजीठिया अब जेल से बाहर आ सकते हैं। मजीठिया के वकील मोहाली जिला अदालत पहुंच चुके हैं जहां उनका बेल बॉन्ड भरा जाएगा। इसी के बाद मजीठिया के जेल से बाहर होने का रास्ता साफ हो सकेगा। बिक्रम सिंह मजीठिया शिरोमणि अकाली दल के वरिष्ठ नेता हैं और बादल परिवार के बेहद करीब हैं।
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इससे पहले बिक्रम सिंह मजीठिया को लेकर पंजाब-हरियाणा हाई कोर्ट ने अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था। पंजाब सरकार की ओर से कहा गया था कि दिल्ली के वकील सरकार का पक्ष रखेंगे। ऐसे में सरकार की ओर से कुछ समय मांगा गया था। मजीठिया की जमानत याचिका पर सुनवाई के लिए जस्टिस एमएस रामचंद्र राव और जस्टिस सुरेश्वर ठाकुर की खंडपीठ के सपक्ष पहुंचा था। दरअसल, पंजाब के तत्कालीन मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी ने 20 दिसंबर को एनडीपीएस एक्ट में मोहाली में एक एफआईआर दर्ज कराई थी। इसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव लड़ने तक मजीठिया की गिरफ्तारी पर रोक लगाकर उन्हें बड़ी राहत दी थी। हालांकि 24 फरवरी को मजीठिया ने मोहाली के अदालत में आत्मसमर्पण कर दिया था।
Punjab and Haryana High Court grants bail to Shiromani Akali Dal MLA Bikram Singh Majithia in connection with a case registered against him under the NDPS Act in December 2021. He is currently lodged in Patiala Central Jail.
— ANI (@ANI) August 10, 2022
(File photo) pic.twitter.com/PBBWLOsux2
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