अमरिंदर सिंह का ऐलान, पंजाब में एक दिसंबर से लगेगा रात्रि कर्फ्यू

Amarinder Singh

मुख्यमंत्री ने एक बयान में कहा कि राज्य में कोरोना वायरस की दूसरी लहर के अंदेशे के बीच रात 10 बजे से सुबह पांच बजे तक रात का कर्फ्यू लागू रहेगा। नई पाबंदियों की घोषणा करते हुए मुख्यमंत्री ने एक दिसंबर से मास्क नहीं लगाने या एक-दूसरे से दूरी नहीं बनाने पर जुर्माने को दोगुना करने का निर्देश दिया।

चंडीगढ़। पंजाब के मुख्यमंत्री अमरिंदर सिंह ने बुधवार को कहा कि कोरोना वायरस संबंधी महामारी से निपटने के लिए एक दिसंबर से राज्य में रात्रि कर्फ्यू लगाया जाएगा। मुख्यमंत्री ने एक बयान में कहा कि राज्य में कोरोना वायरस की दूसरी लहर के अंदेशे के बीच रात 10 बजे से सुबह पांच बजे तक रात का कर्फ्यू लागू रहेगा। नई पाबंदियों की घोषणा करते हुए मुख्यमंत्री ने एक दिसंबर से मास्क नहीं लगाने या एक-दूसरे से दूरी नहीं बनाने पर जुर्माने को दोगुना करने का निर्देश दिया। मास्क नहीं लगाने या एक-दूसरे से दूरी नहीं बनाने पर जुर्माना 500 रुपये है, जिसे बढ़ाकर 1,000 रुपये कर दिया जाएगा। इन पाबंदियों के तहत सभी होटल, रेस्तरां और विवाह स्थल रात 9.30 बजे तक ही खुल सकेंगे। 15 दिसंबर को प्रतिबंधों की समीक्षा होगी। मुख्यमंत्री ने लोगोंको किसी भी हालात में लापरवाही नहीं बतरने को कहा। इलाज के लिये दिल्ली से पंजाब आ रहे रोगियों की संख्या को देखते हुए राज्य के निजी अस्पतालों में बिस्तरों की उपलब्धता की समीक्षा और उन्हें बढ़ाने का भी फैसला लिया गया। मुख्यमंत्री ने मुख्य सचिव विनी महाजन को निजी अस्पतालों को सहयोग के लिये प्रोत्साहित करने और कोविड देखभाल बिस्तरों की संख्या बढ़ाने के संबंध में संबंधित विभागों के साथ मिलकर काम करने का भी निर्देश दिया।

डिस्क्लेमर: प्रभासाक्षी ने इस ख़बर को संपादित नहीं किया है। यह ख़बर पीटीआई-भाषा की फीड से प्रकाशित की गयी है।


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