उपहार अग्निकांड मामला: सबूतों से छेड़छाड़ करने पर अंसल बंधुओं को 7 साल की कैद, अदालत ने 2.25 करोड़ का जुर्माना भी लगाया

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आपको बता दें कि उपहार सिनेमा अग्निकांड में 59 लोगों की मौत हुई थी। इस मामले में अदालत ने अंसल बंधुओं, दिनेश चंद शर्मा. पीपी बत्रा और अनूप सिंह को दोषी करार दिया था। जबकि सुनवाई के दौरान दो अन्य आरोपियों हरस्वरूप पंवार और धर्मवीर मल्होत्रा की मौत हो गई थी।

नयी दिल्ली। दिल्ली की पटियाला हाउस अदालत ने साल 1997 उपहार सिनेमा अग्निकांड में साक्ष्यों के साथ छेड़छाड़ करने के मामले में अंसल बंधुओं को 7 साल की सजा सुनाई है। इसके साथ ही अदालत ने सुशील और गोपाल अंसल पर 2.25 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया है। 

आपको बता दें कि उपहार सिनेमा अग्निकांड में 59 लोगों की मौत हुई थी। इस मामले में अदालत ने अंसल बंधुओं, दिनेश चंद शर्मा. पीपी बत्रा और अनूप सिंह को दोषी करार दिया था। जबकि सुनवाई के दौरान दो अन्य आरोपियों हरस्वरूप पंवार और धर्मवीर मल्होत्रा की मौत हो गई थी। 

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दरअसल, यह मामला अग्निकांड के साक्ष्यों से छेड़छाड़ करने का है जिसमें उच्चतम न्यायालय ने अंसल बंधुओं को दोषी करार देते हुए उन्हें दो-दो साल कारावास की सजा सुनाई थी। 

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