Anti Reservation Protest | दिल्ली के जंतर-मंतर पर आरक्षण विरोधी प्रदर्शन, पुलिस ने कई प्रदर्शनकारियों को हिरासत में लिया

Anti Reservation Protest
ANI
रेनू तिवारी । Aug 22 2026 8:40AM

NEET (UG) परीक्षा में कथित गड़बड़ियों को लेकर हुए 'कॉकरोच जनता पार्टी' (CJP) के विरोध प्रदर्शन के कुछ ही दिनों बाद, शुक्रवार को दिल्ली के जंतर-मंतर पर एक और बड़ा आंदोलन देखने को मिला।

NEET (UG) परीक्षा में कथित गड़बड़ियों को लेकर हुए 'कॉकरोच जनता पार्टी' (CJP) के विरोध प्रदर्शन के कुछ ही दिनों बाद, शुक्रवार को दिल्ली के जंतर-मंतर पर एक और बड़ा आंदोलन देखने को मिला। इस बार यह प्रदर्शन आरक्षण नीति के खिलाफ था, जहां सैकड़ों प्रदर्शनकारियों ने 'आरक्षण हटाओ आंदोलन' के बैनर तले विरोध जताया। प्रदर्शनकारी हाथों में बैनर, पोस्टर और भगवा झंडे लिए जाति-आधारित आरक्षण को समाप्त करने और इसके स्थान पर आर्थिक आधार पर सहायता देने की मांग कर रहे थे।

मुख्य मांगें: आर्थिक आधार और क्रीमी-लेयर का नियम

विरोध प्रदर्शन के दौरान अखिल भारतीय क्षत्रिय महासभा (ABKM) से जुड़े प्रदर्शनकारियों ने आरक्षण नीति में व्यापक समीक्षा और सुधार की मांग की।

न्यूज़ एजेंसी PTI ने अखिल भारतीय क्षत्रिय महासभा (ABKM) से जुड़े एक प्रदर्शनकारी के हवाले से कहा, "हमारी मांग है कि सरकारी मदद की ज़रूरत तय करते समय आर्थिक स्थिति पर विचार किया जाना चाहिए। किसी गरीब व्यक्ति को, चाहे उसकी जाति कोई भी हो, शिक्षा, कोचिंग और अन्य ज़रूरतों के लिए मदद मिलनी चाहिए।"

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आंदोलनकारियों ने यह भी मांग की कि मौजूदा सामाजिक और आर्थिक स्थितियों को देखते हुए आरक्षण नीति की समीक्षा की जानी चाहिए। उन्होंने मांग की कि आरक्षण में "क्रीमी-लेयर" का नियम लागू किया जाए और अनुसूचित जाति (SC), अनुसूचित जनजाति (ST) और अन्य पिछड़ा वर्ग (OBC) के लिए नीतियों में बदलाव किया जाए।उन्होंने यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन (UGC) के ढांचे पर भी सवाल उठाए। PTI ने एक अन्य प्रदर्शनकारी के हवाले से कहा, "हम कई सालों से यह मुद्दा उठा रहे हैं। हमारा कहना है कि सरकार को यह जांचना चाहिए कि क्या मौजूदा सिस्टम अपने मकसद को पूरा कर रहा है और क्या इसका फ़ायदा ज़मीनी स्तर पर लोगों तक पहुँच रहा है।"

पुलिस ने प्रदर्शनकारियों को हिरासत में लिया

बाद में दिल्ली पुलिस ने प्रदर्शनकारियों को हिरासत में ले लिया। अधिकारियों का कहना था कि उनके पास जंतर-मंतर पर किसी भी तरह के आंदोलन या जमावड़े की अनुमति नहीं थी। हालाँकि, सेंट्रल डिस्ट्रिक्ट DCP के ऑफ़िस से जारी एक आधिकारिक बयान में कहा गया कि रामलीला मैदान में शांतिपूर्ण विरोध प्रदर्शन की अनुमति दी गई थी और इसके लिए नो-ऑब्जेक्शन सर्टिफ़िकेट (NOC) जारी किया गया था।

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हालाँकि, पुलिस ने कहा कि कानून-व्यवस्था के नज़रिए से जंतर-मंतर पर विरोध प्रदर्शन से उन्हें "कोई आपत्ति नहीं" है। दिल्ली पुलिस के एक बयान में पहले कहा गया था, "नई दिल्ली ज़िले में भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (BNSS) की धारा 163 के तहत निषेधाज्ञा (जो पहले CrPC की धारा 144 के बराबर थी) पहले से ही लागू है।"

पुलिस ने चेतावनी दी, "नागरिकों को सलाह दी गई है कि वे सोशल मीडिया पर चल रही बिना पुष्टि वाली सामग्री को न तो बढ़ा-चढ़ाकर बताएं, न ही आगे भेजें या शेयर करें। फ़ेक न्यूज़ बनाने या फैलाने वाले लोगों के ख़िलाफ़ कानूनी कार्रवाई की जा सकती है।" 

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