Umesh Pal Murder: अतीक अहमद की पत्नी ने सीएम योगी को लिखी चिट्ठी, मामाले की जांच सीबीआई से कराने की मांग की

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अंकित सिंह । Feb 28, 2023 12:29PM
अतीक अहमद बसपा विधायक राजू पाल की हत्या के मामले में मुख्य आरोपी है और वर्तमान में गुजरात जेल में बंद है। अपने पत्र में शाइस्ता परवीन ने साफ तौर पर कहा कि शुक्रवार की घटना बेहद दुखद और निंदनीय है। उमेश पाल की पत्नी ने मेरे पति अतीक अहमद, मेरे साले खालिद अजीम उर्फ ​​अशरफ समेत नौ लोगों पर प्राथमिकी दर्ज कराई है।

माफिया से नेता बने अतीक अहमद की पत्नी शाइस्ता परवीन ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को एक पत्र लिखा है। इस पत्र के जरिए उन्होंने 2005 में तत्कालीन बसपा विधायक राजू पाल की हत्या के मुख्य गवाह उमेश पाल की हत्या के मामले में सीबीआई जांच की मांग की। शाइस्ता परवीन और उसके परिवार के सदस्यों पर गवाह की हत्या का आरोप है। आपको बता दें कि प्रयागराज के धूमनगंज इलाके में पिछले शुक्रवार को उमेश पाल और उनके पुलिस सुरक्षा गार्ड संदीप निषाद की उनके घर के बाहर गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। इस हमले में एक अन्य कांस्टेबल घायल हो गया था। 

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अतीक अहमद बसपा विधायक राजू पाल की हत्या के मामले में मुख्य आरोपी है और वर्तमान में गुजरात जेल में बंद है। अपने पत्र में शाइस्ता परवीन ने साफ तौर पर कहा कि शुक्रवार की घटना बेहद दुखद और निंदनीय है। उमेश पाल की पत्नी ने मेरे पति अतीक अहमद, मेरे साले खालिद अजीम उर्फ ​​अशरफ समेत नौ लोगों पर प्राथमिकी दर्ज कराई है। इसके साथ ही उन्होंने दावा किया कि यह आरोप पूरी तरह निराधार है। अतीक अहमद की पत्नी ने लिखा कि सच्चाई यह है कि जब से बसपा ने मुझे प्रयागराज से मेयर पद का उम्मीदवार घोषित किया है, आपकी सरकार में एक स्थानीय नेता और एक कैबिनेट मंत्री ने हमारे खिलाफ मेयर पद पर बने रहने की साजिश रची है। 

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शाइस्ता परवीन ने साफ तौर पर कहा कि इस साजिश के तहत एक व्यक्ति की हत्या कर दी गई है जिसके लिए मेरे पति पर आरोप लगना स्वाभाविक था। उन्होंने आगे दावा किया कि उमेश पाल राजू पाल हत्याकांड में गवाह नहीं था, लेकिन वह धूमनगंज थाने में दर्ज अपहरण के मामले में एक वादी था, जिसमें 16 और 17 अगस्त 2016 को अदालत में उसकी गवाही दर्ज की जा चुकी है। प्रवीण ने आशंका जताते हुए लिखा कि चूंकि प्रयागराज पुलिस आपके मंत्री के दबाव में काम कर रही है, इसलिए रिमांड के बहाने साजिश के तहत मेरे पति और साले को जेल से बुलाकर रास्ते में ही मार दिया जा सकता है।

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