कोई भी एैरा गैरा, नत्थू खैरा, किसी के बारे में कुछ भी लिख देगा, साकेत गोखले के ट्वीट पर HC के जजमेंट की बड़ी बातें

Saket Gokhale
अभिनय आकाश । Jul 13 2021 10:20PM

अदालत ने टिप्पणी करते हुए कहा कि सम्मान के अधिकार को मौलिक अधिकार के तौर पर स्वीकार किया गया है और गोखले से पूछा कि वह कैसे किसी व्यक्ति को बदनाम कर सकते हैं , खासतौर पर ऐसे ट्वीट करके जो प्रथमदृष्टया असत्य हैं। गोखले फ्रीलांस पत्रकार हैं।

पत्रकार  साकेत गोखले को केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी की पत्नी लक्ष्मी पुरी के खिलाफ किया गया ट्वीट हटाना होगा। दिल्ली उच्च न्यायालय ने कार्यकर्ता साकेत गोखले को पूर्व भारतीय राजनयिक लक्ष्मी एम. पुरी के खिलाफ कथित मानहानि वाले ट्वीट को तत्काल हटाने का निर्देश दिया। अपने अंतरिम आदेश में कहा कि यदि गोखले इस आदेश के 24 घंटे के भीतर ट्वीट नहीं हटाते हैं तो इन ट्वीट को ट्विटर द्वारा हटाया जाए। न्यायमूर्ति सी हरि शंकर ने कहा कि गोखले के आरोप निराधार थे। फैसले ने सोशल मीडिया इंटरैक्शन की प्रकृति और ट्विटर जैसे प्लेटफॉर्म पर सार्वजनिक हस्तियों की प्रतिष्ठा को धूमिल करना कितना आसान है, इस पर कुछ दिलचस्प टिप्पणियां भी कीं। फैसले के ऑब्जर्ववेशन में सोशल मीडिया इंटरैक्शन की प्रकृति और ट्विटर जैसे प्लेटफॉर्म पर सार्वजनिक हस्तियों की प्रतिष्ठा को धूमिल करने की सरल प्रक्रिया को भी रेखांकित किया है।  

कोई भी एैरा गैरा, नत्थू खैरा, किसी के बारे में कुछ भी लिख देगा

अदालत ने टिप्पणी करते हुए कहा कि सम्मान के अधिकार को मौलिक अधिकार के तौर पर स्वीकार किया गया है और गोखले से पूछा कि वह कैसे किसी व्यक्ति को बदनाम कर सकते हैं , खासतौर पर ऐसे ट्वीट करके जो प्रथमदृष्टया असत्य हैं। गोखले फ्रीलांस पत्रकार हैं। अदालत ने कहा था, ‘‘यानी आपकी कानूनी समझ के मुताबिक कोई भी एैरा गैरा, नत्थू खैरा, किसी के बारे में कुछ भी इंटरनेट पर लिख देगा, चाहे उससे व्यक्ति की प्रतिष्ठा को ही हानि क्यों नहीं हो?’’

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किसी की सराहना के बजाए आलोचना मानवीय स्वभाव का दुर्भाग्यपूर्ण सत्य

अदालत ने 22 पन्नों के फैसले में कहा कि किसी की सराहना के बजाए आलोचना करना पसंद करना...यह मानवीय स्वभाव का दुर्भाग्यपूर्ण सत्य है जो लंबे समय से दार्शनिक बहस का मुद्दा रहा है।’’ उसने कहा कि जिस तरह से सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म बढ़ते जा रहे हैं, उसने इस दुर्भाग्यूपर्ण मानवीय प्रवृत्ति को फलने फूलने का मौका दिया है।’’ अदालत ने कहा कि एक बिना सोची विचारी बात से लंबे समय की नि:स्वार्थ सेवा और कड़ी मेहनत से कमाई प्रतिष्ठा एक पल में मिट्टी में मिल सकती है। उसने कहा कि सोशल मीडिया के दौर में, जाने माने लोगों की प्रतिष्ठा को तोड़ मरोड़ देना बच्चों के खेल के समान हो गया है। बस जरूरत है एक सोशल मीडिया अकाउंट खोलने की और उसके बाद अकाउंट पर मैसेज पोस्ट करने की।”

कड़ी मेहनत से कमाई प्रतिष्ठा किसी के बिना सोचे विचारे उंगली उठाने से मिट्टी में मिल सकती

अदालत ने कहा कि पुरी की ओर से पेश वरिष्ठ अधिवक्ता मनिंदर सिंह ने बताया कि वाद दायर करने तक गोखले के ट्वीट को 26,270 से ज्यादा लोग लाइक कर चुके थे और 8,280 से अधिक लोग रीट्वीट कर चुके थे। लक्ष्मी पुरी ने याचिका में आरोप लगाया कि गोखले के ट्वीट झूठे और तथ्यात्मक रूप से गलत हैं, अपने आप में मानहानिकारक हैं और उनके तथा उनके परिवार के खिलाफ निंदात्मक, अपमानजनक वक्तव्य या लांछन हैं। अदालत ने कहा कि वर्षों की नि:स्वार्थ सेवा और कड़ी मेहनत से कमाई प्रतिष्ठा किसी के द्वारा बिना सोचे विचारे उंगली उठाने से मिट्टी में मिल सकती है। 

हर सोशल मीडिया सतर्कता के हाथों फिरौती के लिए खुला होगा

जैसा कि गोखले के वकील ने तर्क दिया कि सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर संदेश पोस्ट करने से पहले, किसी भी व्यक्ति के खिलाफ, जनता के सभी सदस्यों के लिए सुलभ, कोई उचित परिश्रम, कम से कम, तथ्यों की प्रारंभिक जांच, आवश्यक नहीं है। , अदालत ने कहा: “इस तरह के एक सबमिशन, अगर स्वीकार किया जाता है, तो देश के प्रत्येक नागरिक की प्रतिष्ठा गंभीर खतरे में पड़ जाएगी, और हर सोशल मीडिया सतर्कता के हाथों फिरौती के लिए खुला होगा, जिनके कुछ इरादे सम्मानजनक से कम हो सकते हैं। 

क्या है पूरा मामला 

ट्विटर एकाउंट पर लिखे गए थ्रेड के माध्यम से साकेत गोखले ने लक्ष्मी पुरी और उनके पति हरदीप सिंह पुरी पर भ्रष्टाचार का आरोप लगाया था। गोखले ने आरोप लगाया था कि पुरी ने स्विटजरलैंड में 2.5 मिलियन डॉलर (लगभग 18.6 करोड़ रुपए) की कीमत का एक बंगला खरीदा है। साथ ही गोखले ने यह भी दावा किया कि इस बंगले की कीमत अदा करने के लिए पुरी दंपति के पास वैध आय के स्तोत्र नहीं हैं। जिसके खिलाफ लक्ष्मी पुरी ने अदालत का रूख किया था। 

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