Pawan Khera को सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत, उनके खिलाफ UP-Assam में दर्ज सभी मामले लखनऊ ट्रांसफर
अपनी टिप्पणी में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि कहा कि कांग्रेस नेता पवन खेड़ा को नियमित जमानत लेने के लिए लखनऊ की अदालत में पेश होना होगा। मामले की सुनवाई प्रधान न्यायाधीश डी.वाई. चंद्रचूड़, न्यायमूर्ति पी.एस. नरसिम्हा और न्यायमूर्ति जे.बी. पारदीवाला की पीठ ने की है।
कांग्रेस नेता पवन खेड़ा को बड़ी रहात मिली है। यह राहत उन्हें सुप्रीम कोर्ट से मिली है। प्रधानमंत्री के खिलाफ टिप्पणी मामले में सुप्रीम कोर्ट ने पवन खेड़ा के खिलाफ उत्तर प्रदेश, असम में दर्ज तीन प्राथमिकियों को लखनऊ स्थानांतरित किया है। इसके अलावा कोर्ट ने पवन खेड़ा को पहले प्रदान की गई अंतरिम जमानत को 10 अप्रैल तक बढ़ा दी है। अपनी टिप्पणी में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि कहा कि कांग्रेस नेता पवन खेड़ा को नियमित जमानत लेने के लिए लखनऊ की अदालत में पेश होना होगा। मामले की सुनवाई प्रधान न्यायाधीश डी.वाई. चंद्रचूड़, न्यायमूर्ति पी.एस. नरसिम्हा और न्यायमूर्ति जे.बी. पारदीवाला की पीठ ने की है।
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पवन खेड़ा के खिलाफ वाराणसी के छावनी थाने और लखनऊ के हजरतगंज थाने में प्राथमिकी दर्ज कराई गई थीं जबकि तीसरी प्राथमिकी असम में दर्ज की गई थी। शीर्ष अदालत ने पूर्व में भी खेड़ा की अंतरिम जमानत बढ़ा दी थी। आपको बता दें कि कांग्रेस प्रवक्ता खेड़ा को 17 फरवरी को मुंबई में एक संवाददाता सम्मेलन के दौरान प्रधानमंत्री के खिलाफ की गई उनकी कथित टिप्पणी के संबंध में असम पुलिस ने 23 फरवरी को गिरफ्तार किया था। इसके बाद बवाल बढ़ गया था। कांग्रेस नेताओं ने सरकार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किए थे।
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