कांग्रेस का विरोध प्रदर्शन, नामांकन रद्द होने के बाद बोलीं मीनाक्षी नटराजन, मैं अपना पक्ष SC में रखूंगी

Meenakshi Natarajan
ANI
अंकित सिंह । Jun 12 2026 12:11PM

कांग्रेस नेता मीनाक्षी नटराजन ने अपना राज्यसभा नामांकन रद्द होने के बाद सुप्रीम कोर्ट में अपना पक्ष रखने का ऐलान किया है। उन्होंने जोर देकर कहा कि आरोप के विपरीत, फॉर्म 26 में किसी लंबित आपराधिक मामले या सजा की जानकारी देना उन पर लागू नहीं होता, क्योंकि उन्हें सिर्फ एक कानूनी नोटिस मिला था, न कि कोई दोषसिद्धि। कांग्रेस इस कार्रवाई को लोकतंत्र और चुनावी प्रक्रियाओं पर हमला बताते हुए व्यापक विरोध प्रदर्शन कर रही है, जिसमें चुनाव आयोग पर मनमानी का आरोप लगाया गया है।

कांग्रेस ने शुक्रवार को नई दिल्ली के जंतर-मंतर पर 'सत्याग्रह' विरोध प्रदर्शन किया। यह प्रदर्शन मध्य प्रदेश से राज्यसभा चुनाव के लिए पार्टी नेता मीनाक्षी नटराजन का नामांकन रद्द करने के भारत निर्वाचन आयोग (ECI) के फैसले के विरोध में किया गया था। प्रदर्शनकारियों ने एक बैनर दिखाया जिस पर लिखा था, "पहले वोट की चोरी, अब 'सीट की चोरी' और फिर चुनाव आयोग की बेशर्म मनमानी।" यह प्रदर्शन नटराजन के नॉमिनेशन को पार्टी द्वारा अलोकतांत्रिक और अन्यायपूर्ण तरीके से खारिज किए जाने का विरोध करने और स्वतंत्र, निष्पक्ष व लोकतांत्रिक चुनावी प्रक्रियाओं की वकालत करने के लिए आयोजित किया गया था।

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कांग्रेस की मीनाक्षी नटराजन ने साफ तौर पर कहा कि चूंकि यह मामला कोर्ट में है और अभी सुप्रीम कोर्ट में इसकी सुनवाई हो रही है, इसलिए मैं आज इस पर विस्तार से बात नहीं करूंगी और न ही सभी कानूनी पहलुओं पर चर्चा करूंगी। हालांकि, एक खास बात पहले से ही सार्वजनिक है; क्योंकि यह चुनाव आयोग की वेबसाइट पर उपलब्ध है। पूरे मामले का मुख्य आधार एक खास दस्तावेज़—फॉर्म 26—है। आरोप है कि मैंने फॉर्म 26 में कुछ जानकारी दर्ज नहीं की और तथ्यों को छिपाया। 

उन्होंने आगे कहा कि सबसे अहम बात, जिससे यह पूरा विवाद शुरू हुआ, वह है किसी लंबित आपराधिक मामले या सज़ा-योग्य अपराधों के लिए दोषी ठहराए जाने की जानकारी देना। ज़ाहिर है, इन बिंदुओं पर मैंने कहा था कि ये मुझ पर लागू नहीं होते क्योंकि मुझे सिर्फ़ एक कानूनी नोटिस मिला था। मैंने ECI को सौंपे गए ज्ञापन में उस नोटिस से जुड़ी पूरी कानूनी जानकारी दी थी, और आज सुप्रीम कोर्ट में भी वही तथ्य रखूंगी। यह सिर्फ़ एक कानूनी नोटिस है; कोर्ट ने अभी तक इस मामले का संज्ञान भी नहीं लिया है। इसलिए, यह स्पष्ट होना चाहिए कि इसे असल में कहाँ दर्ज किया जाना था। फॉर्म 26 में ऐसा कोई कॉलम नहीं है जिसमें किसी भी तरह की निजी शिकायतों की जानकारी देनी हो। अगर ऐसा कोई कॉलम होता, तो मैंने निश्चित रूप से वह जानकारी दी होती। 

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मध्य प्रदेश विधानसभा में विपक्ष के नेता उमंग सिंघार ने कहा कि देश के लोकतंत्र को बचाने के लिए सुप्रीम कोर्ट को आज एक ऐसा फ़ैसला लेना चाहिए जो देश के लिए एक मिसाल बने। अगर सुप्रीम कोर्ट इस मामले में कोई फ़ैसला नहीं देता है, तो मुझे लगता है कि यह देश और लोकतंत्र के लिए ख़तरा होगा। सुप्रीम कोर्ट साफ़ स्थिति से अच्छी तरह वाकिफ़ है। वहाँ नियमों और कानूनों के बहुत जानकार लोग बैठे हैं। चुनाव आयोग बार-बार सुप्रीम कोर्ट को गुमराह कर रहा है। राजीव गांधी पंचायती राज संगठन के राष्ट्रीय अध्यक्ष सुनील पंवार ने ANI को बताया कि यह विरोध प्रदर्शन ECI द्वारा नटराजन के नॉमिनेशन पेपर (नामांकन पत्र) को खारिज करने के ख़िलाफ़ था, जिसे उन्होंने "ग़लत" बताया। उन्होंने आगे कहा कि हम उन्हें राज्यसभा के लिए नॉमिनेशन पेपर भरने से रोकने के लिए सरकार और ECI के ख़िलाफ़ विरोध करेंगे; यह फ़ैसला ग़लत और असंवैधानिक है।

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